आधार पर आधारित ई-के.वाई.सी के माध्यम से पैन कार्ड का तत्काल आबंटन
नई दिल्ली, अगर आपके पास आधार है और यूआईडीएआई के डाटाबेस में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आपका पैन कार्ड झटपट बन जाएगा। पैन कार्ड के तत्काल आवंटन के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को औपचारिक तौर पर इस सुविधा की शुरुआत की है। पैन कार्ड बनवाने की इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें वक्त नहीं लगता और यह सुविधा मुफ्त में मिल रही है। इस प्रक्रिया ये प्राप्त पैन कार्ड को e-PAN नाम दिया गया है।
यद्यपि तत्काल पैन जारी करने के लिए आधार आधारित e-KYC को गुरुवार को औपचारिक तौर पर लॉन्च किया है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर इसके बीटा वर्जन का ट्रायल फरवरी से ही चल रहा था।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अपने बयान में कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन के तत्काल आवंटन की सुविधा औपचारिक तौर पर गुरुवार को लॉन्च की है। इसके बीटा वर्जन का ट्रायल 12 फरवरी से चल रहा था और तब से 25 मई तक 6,77,680 तत्काल पैन आवंटित किए जा चुके हैं। पैन कार्ड के आवेदन करने से लेकर आवंटित होने तक 10 मिनट का वक्त लगता है।
25 मई 2020 तक करदाताओं को 50.52 करोड़ पैन कार्ड आवंटित किए जा चुके हैं। इनमें से व्यक्तिगत स्तर पर 49.39 करोड़ पैन आवंटित किए गए है और 32.17 करोड़ से अधिक पैन आधार से लिंक्ड हैं। आपको बता दें कि पैन-आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 30 जून 2020 है।
तत्काल पैन के लिए ऐसे करें आवेदन
e-PAN के लिए आवेदक को इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। वहां उन्हें अपना आधार नंबर डालना होगा जिसके बाद उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। सफलतापूर्वक यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद 15 अंकों का एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। इसके जरिये आप अपने पैन के आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। पैन आवंटित होने के बाद आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। CBDT के अनुसार, आवंटित होने के बाद पैन आवेदक को ईमेल के जरिये भी भेजा जाएगा।
इस सुविधा के मुख्य बिन्दु है:
आवेदक के पास वैध आधार होना चाहिए जो किसी दूसरी स्थायी लेखा संख्या (पैन) से न जुड़ा हो।
आवेदक का मोबाइल नम्बर आधार के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
यह कागजरहीत प्रक्रिया है। अत: आवेदक को कोई कागजात जमा या अपलोड़ करने की आवश्यकता नहीं है।
आवेदक के पास कोई दूसरी स्थायी लेखा संख्या (पैन) नही होनी चाहिए। एक से अधिक पैन रखने पर आयकर अधिनियम की धारा 272बी(1) के तहत जुर्माना लगेगा।