स्वयं का रोजगार स्थापित करने ऋण हेतु आवेदन आमंत्रित

रायपुर: जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. रायपुर द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सफाई कामगारों के लिए ऋण योजनाएं संचालित है।इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के लिये ट्रेक्टर ट्राली योजना, लघु व्यवसाय योजना, स्माल बिजनेस योजना, गुड्स कैरियर योजना, पैसेंजर वाहन योजना, महिला समृद्धि योजना, ई-रिक्शा योजना के तहत ऋण स्वीकृत किया जाना है।

पिछड़ा वर्ग के लिये टर्म लोन योजना, न्यू स्वर्णिमा योजना, महिला सशक्तिकरण योजना।

अल्पसंख्यक वर्ग के लिये टर्म लोन योजना तथा सफाई कामगार वर्ग के लिये महिला अधिकारिता योजना, महिला समृद्धि योजना, स्कीम अपटू योजना, आटो पैंसेजर व्हीकल योजना, गुड्स कैरियर योजना, ई-रिक्शा योजना, माइक्रो क्रेडिट योजना वर्गवार संचालित इन योजनाओ के तहत  ऋण स्वीकृत किया जाना है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस.टोप्पो ने बताया कि ऋण लेने के लिए रायपुर जिले के इच्छुक युवक-युवतियाँ जिनके उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 98 हज़ार औंर शहरी क्षेत्र में 1लाख 20 हज़ार की सीमा में होना चाहिए।इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार को आय, जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र सहित पासपोर्ट साईज फोटो के साथ आवेदन कर सकते हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने यह भी बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक जो ट्रैक्टर लेना चाहते हैं उनके पास कम से कम 5 एकड़ कृषि भूमि हो आवेदन के साथ ऋण पुस्तिका, बी-1, नक्शा खसरा, ड्रायविंग लायसेंस अतिरिक्त संलग्न करना होगा।इसी तरह जो व्यक्ति पैसेंजर वाहन एवं मालवाहक वाहन लेना चाहता हो उनके पास वैद्य ड्रायविंग लायसेंस होना अनिवार्य है। जिन आवेदकों के पास कमर्शियल लायसेंस होगा उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।चयन समिति द्वारा चयनित होने पर आवेदक को ऋण के बराबर का जमानतदार देना होगा।

अतः इस वर्ग के इच्छुक युवक-युवतियाँ 6 जुलाई 2020 तक कलेक्ट्रट परिसर के जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. रायपुर कमरा नं.-34 से आवेदन-पत्र प्राप्त कर निर्धारित अवधि में जमा कर सकते हैं।

Show More

KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

Related Articles

Back to top button
Translate »