पीएमईजीपी वर्ष 2020-21 के तहत् ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के युवाओं को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिए दिया जाएगा अनुदान

जिले के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) अंतर्गत महासमुंद जिले में वर्ष 2020-21 के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा ऑनलाईन आवेदन मंगाए जा रहे है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत युवाओं को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिए वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से क्रमशः अधिकतम 25.00 लाख रूपए तक विनिर्माण के लिए एवं अधिकतम 10.00 लाख रूपए तक सेवा क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। शासन के नियमानुसार इस योजना के अंतर्गत वर्गवार शहरी क्षेत्रों में 15 से 25 प्रतिशत तक अनुदान एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए 25 से 35 प्रतिशत् तक मार्जिन मनी अनुदान शासन द्वारा दी जाती है।  
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि इस योजना के तहत् आवेदन करने के लिए पात्रता निर्धारित की गई है। इसके तहत् आवेदक 18 वर्ष से कम न हो एवं आठवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है एवं बैंक, वित्तीय संस्थान का चूक कर्ता न हो तथा भारत शासन या राज्य शासन से पूर्व में अनुदान का लाभ न लिया हो। इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों के तहत् स्थाई जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पासपोर्ट साईज फोटो एवं ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग एवं सेवा स्थापित करने पर संबंधित ग्राम का जनसंख्या प्रमाण पत्र देना होगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में www.kviconline.gov.in  में लॉगईन कर एजेंसी-डी.आई.सी. का चयन कर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुंद, पुराना तहसील ऑफिस परिसर, महासमुंद में या कार्यालय के दूरभाष 07723-223115 पर कार्यालयीन समय पर संपर्क कर सकते है।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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