सरकार ने 35 जरूरी दवाओं के रेट घटाए, मरीजों को मिलेगी राहत – पैरासिटामोल, एटोरवास्टेटिन भी सस्ते
नई दिल्ली/ संवाददाता : लाखों मरीजों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 35 जरूरी दवाओं की कीमतें घटा दी हैं। राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने यह फैसला करते हुए पैरासिटामोल, एटोरवास्टेटिन, एमोक्सिसिलिन, डाइक्लोफेनाक, विटामिन डी ड्रॉप्स और डायबिटीज की प्रमुख दवाओं की कीमतों को नए सिरे से तय किया है।
यह निर्णय रसायन और उर्वरक मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के बाद प्रभावी हुआ है। कीमतों में कटौती से हृदय रोग, मधुमेह, संक्रमण और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे मरीजों को सीधी राहत मिलेगी।
क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक है। डॉ. वीरेन्द्र शर्मा, दिल्ली स्थित फार्मा नीति विश्लेषक के अनुसार:
“लंबे समय से मांग थी कि आवश्यक दवाओं को आम आदमी की पहुंच में लाया जाए। यह निर्णय ईमानदारी से उसी दिशा में लिया गया एक प्रभावी प्रयास है।”
इन दवाओं की कीमत घटी
| दवा का नाम | नई खुदरा कीमत (प्रति टैबलेट / यूनिट) | निर्माता / वितरक |
| Aceclofenac + Paracetamol + Trypsin Chymotrypsin | ₹13.00 – ₹15.01 | Akums / Cadila |
| Atorvastatin 40mg + Clopidogrel 75mg | ₹25.61 | विभिन्न |
| Cefixime + Paracetamol (Oral Suspension) | कीमत घटाई गई | बच्चों के लिए उपयोगी |
| Cholecalciferol (विटामिन D ड्रॉप्स) | कीमत घटाई गई | पोषण की कमी में |
| Diclofenac Injection | ₹31.77/मिली | दर्द और सूजन में असरदार |
नोट: ऊपर दी गई कीमतों में GST शामिल नहीं है। कर जुड़ने पर मामूली बढ़ोतरी संभव है।
दुकानदार और कंपनियों के लिए सख्त निर्देश
NPPA ने स्पष्ट कहा है कि रिटेलर्स और डीलर्स को नई कीमतें स्पष्ट रूप से दुकानों में प्रदर्शित करनी होंगी। ऐसा न करने पर DPCO, 2013 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, दवा निर्माताओं को Form-V में नई कीमतों की रिपोर्ट NPPA और राज्य ड्रग कंट्रोलर को देनी अनिवार्य होगी।
सरकार का उद्देश्य और उपभोक्ता भरोसा
यह फैसला सरकार की जनस्वास्थ्य नीति के तहत लिया गया है, जिससे आमजन की दवा पर खर्च को कम किया जा सके। यह कदम ट्रांसपेरेंसी, एक्सपर्ट इनपुट और रेगुलेटरी कड़ी निगरानी की मिसाल पेश करता है।
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अपने मेडिकल स्टोर पर खरीदारी करते समय दवा की M.R.P. और नई रेट लिस्ट ज़रूर चेक करें। किसी भी प्रकार की ओवरचार्जिंग की शिकायत NPPA की वेबसाइट या स्थानीय ड्रग कंट्रोलर से करें।



