जिले में बनेंगे 471 राजीव युवा मितान क्लब
कांकेर : युवाओं को संगठित कर प्रदेश की संस्कृति एवं पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन के लिए कार्य करने, सामाजिक नेतृत्व प्रदान करते हुए राज्य के आर्थिक विकास के गतिविधियों में प्रभावी रूप से भाग लेकर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की मुहिम में साक्षी बनाने, युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करने, स्वावलंबन को बढ़ावा देने, कुपोषण दूर करने, सामाजिक असमानता, कुरीतियों को दूर करने, शिक्षा को बढ़ावा देने, स्वच्छता अभियान से जोड़ने एवं सांस्कृतिक सहभागिता प्रोत्साहन प्रदान करने, शिक्षा व खेल के माध्यम से स्वस्थ्य समाज की स्थापना में सहभागी बनाने तथा युवाओं में खेल, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रत्येक गांव एवं नगरीय निकायों में राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जा रहा है, जिसके तहत् कांकेर जिले के सभी नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों को मिलाकर 471 राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जा रहा है।
राजीव युवा मितान क्लब के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में अनुविभाग स्तरीय समिति का गठन होगा। राजीव युवा मितान क्लब गठन उपरांत अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के नाम से संयुक्त चालू खाता किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जायेगा, जिसमें अनुविभाग स्तरीय समिति के चालू बैंक खातों से क्लबों के बैंक खातों में राशि का अंतरण किया जावेगा।
राजीव युवा मितान क्लब के सदस्य के पात्रता हेतु मापदण्ड
छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी पुरूष, महिला, ट्रासजेंडर युवा जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष तक हो, अपराधिक प्रवृति का न हो, ऐसे शिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता होगी। शिक्षा, खेल समाज सेवा, राजनीति, कौशल में उच्च योग्यता रखने वाले युवाओं को प्राथमिकता दिया जाएगा। एनएसएस, एनसीसी, एनवायके आदि पृष्ठभूमि युवाओं एवं निःशक्तजन व श्रमदान करने वाले युवाओं का वरीयता दी जायेगी। पात्रता रखने वाले युवा निर्धारित प्रपत्र में अपने विकासखण्ड क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्र मुख्य नगरपालिका अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुविभागीय स्तरीय समिति प्राप्त आवेदनों के आधार राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों की अंतिम सूची तैयार करेगी तथा जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन प्राप्त करेगी एवं अनुमोदित सदस्यों के संबंध में पुलिस बेरिफिकेशन उपरांत उपयुक्त अभ्यर्थी की चयन सूची जारी करेगी।
राजीव युवा मितान क्लब गठन का आदेश, नगरपालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा जारी किया जायेगा। कोई युवा एक से अधिक राजीव युवा मितान क्लब के सदस्य नहीं हो सकता है। राजीव युवा मितान क्लब के पदाधिकारी सर्व सम्मति से या उनके सदस्यों द्वारा बैठक में चुनाव कर चयनित किया जायेगा। किसी विवाद के स्थिति में अनुविभागीय स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम होगा। बैठक हेतु कोरम की पूर्ति 1/3 सदस्यों से होगी, प्रत्येक पखवाड़े में कम से कम एक राजीव युवा मितान क्लब की बैठक आयोजित होगी, जिसमें क्लब की गतिविधियों, राशि व्यय एवं मासिक कार्य योजना पर चर्चा की जायेगी।