टैक्स देनदारी कम करने के विकल्पों की तलाश में आप, HUF अपनाकर बड़ी बचत कर सकते हैं

नई दिल्ली/सूत्र : देश में टैक्स सिस्टम व्यक्तियों, कंपनियों, फर्मों, संस्थानों और एनजीओ के लिए अलग तरह से काम करता है. इनमें से प्रत्येक की आयकर अधिनियम में एक अलग कर गणना प्रणाली है, जिसके आधार पर उनकी कर देनदारियों और छूट का निर्धारण किया जाता है। इसी तरह इनकम टैक्स एक्ट में हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) का भी प्रावधान है।

भारत में हिन्दू समुदाय में प्रारम्भ से ही अविभाजित परिवार का प्रचलन रहा है। इसका उद्देश्य परिवार को एक साथ रखना और परिवार के व्यवसाय में सभी को शामिल करना था, जिसका पालन आज भी देश में बड़ी संख्या में परिवार करते हैं। समय के साथ सरकार ने इसे आयकर में भी मान्यता दी और आज आयकर अधिनियम की धारा के तहत हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के लिए एक अलग कर व्यवस्था है और इसके कर की गणना उसी आधार पर की जाती है।

फ़ाइल फोटो

एचयूएफ क्या है?-हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के लिए कोई अलग कानून नहीं है, लेकिन व्यवहार में इसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत एक अलग व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका पैन कार्ड भी अलग से जारी किया जाता है।

यदि केवल उन्हीं लोगों को हिंदू अविभाजित परिवार में शामिल किया जाता है, तो वे एक ही परिवार के वंशज हैं। परिवार के सबसे बड़े सदस्य को कर्ता कहा जाता है और वही सभी सदस्यों के आधार पर निर्णय लेता है। जब भी HUF के कर्ता की मृत्यु होती है, तब परिवार का बड़ा सदस्य (पुरुष या महिला) उसका कर्ता बन सकता है। जब किसी परिवार में एक सदस्य का जन्म होता है तो वह उसका सदस्य बन जाता है। दूसरी ओर, यदि किसी महिला का विवाह इस परिवार में हो जाता है, तो वह स्वत: ही इसकी सदस्य बन जाती है। हालांकि, अगर एचयूएफ की बेटी शादी करती है, तो उसका पति हिस्सा नहीं लेता है।

एचयूएफ क्या कर सकता है?- HUF को इनकम टैक्स में व्यक्ति का दर्जा दिया जाता है। किसी सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवसाय चला सकते हैं। आय अर्जित कर सकते हैं। शेयर, म्युचुअल फंड, सोना-चांदी के गहने, प्रॉपर्टी आदि खरीद सकते हैं।

एचयूएफ के लाभ- एचयूएफ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे इनकम टैक्स में एक अलग व्यक्ति का दर्जा दिया जाता है। एचयूएफ के पास परिवार के सदस्यों से अलग पैन कार्ड होता है। एचयूएफ से सदस्य द्वारा प्राप्त राशि भी कर से मुक्त है, क्योंकि एचयूएफ द्वारा इस पर पहले से ही कर का भुगतान किया जा चुका है।

HUF को आयकर की धारा 80C के तहत भी छूट प्राप्त है और वह PPF के साथ-साथ बीमा उत्पादों में निवेश कर सकता है।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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