फार्मा कंपनियों पर होगी कड़ी कार्रवाई: अगर लेबलिंग नियमों का उल्लंघन करते पाये गये

नई दिल्ली : उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि एक फार्मा कंपनी को पैकेजिंग और लेबलिंग मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाया है, जिसे उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों द्वारा हाल ही में खरीदे गए मल्टीविटामिन टेबलेट के पैक पर देखा. ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने कहा कि दवा – ‘विटामिन सी, बी12, करकुमा लांग और फोलिक एसिड के साथ सेडर ओम फेरिस पायरोफ़ॉस्फेट’ में – दवा की समाप्ति समयसीमा का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया, जो कि कानूनी माप पद्धति अधिनियम के तहत अनिवार्य है।

फ़ाइल फोटो

उन्होंने कहा कि यह टैबलेट परिवार में उपयोग किया जाता है. यह एक बड़ा पैक है. जो भी उत्पाद घर में खरीदा जाता है, मैं उसमें निश्चित रूप से चार चीजों पर ध्यान देता हूं – विनिर्माण की तारीख, समाप्ति की तिथि, एमआरपी, वजन और ग्राहक देखभाल विवरण. उन्होंने कहा कि मैंने एक्सपायरी डेट पढ़ने की कोशिश की, लेकिन यह पढ़ने लायक नहीं था. तब मैंने अपने पीएस (निजी सचिव) को फोन करके विभाग से इस मामले को देखने और यह पता लगाने के लिए कहा कि कौन सी कंपनी यह उत्पाद बनाती है।

उन्होंने कहा कि इससे उन निर्माताओं के मन में भय पैदा होगा जो अनुचित व्यवहार करते हैं या बाजार में स्तरहीन उत्पादों को उतारते हैं. केंद्र के निर्देश के बाद, उपभोक्ता मामलों की सचिव ने कहा कि कुछ राज्यों ने कार्रवाई की और एक विक्रेता और वितरक के खिलाफ एफआईआर  भी दर्ज किया गया, व अन्य राज्यों से रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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