स्वयं के व्यवसाय एवं स्व रोजगार स्थापित करने ऋण के लिए आवेदन 15 जनवरी 2021 तक आमंत्रित

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति धमतरी द्वारा

धमतरी : जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति धमतरी द्वारा वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सफाई कामगार वर्ग के आवेदकों के लिए स्वयं के व्यवसाय एवं स्वरोजगार स्थापित करने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा इसके लिए पात्रता रखने वाले आवेदकों से पूर्व में निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इन योजनाओं में पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने एवं चयनित हितग्राहियों द्वारा दस्तावेज पूर्ण नहीं करने के कारण अब 15 जनवरी 2021 तक पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं।

इच्छुक आवेदक कलेक्टोरेट के कक्ष क्रमांक 48 में स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कार्यालय से आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर उसे स्पष्ट रूप से भरकर नियत तिथि तक जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ पासपोर्ट साईज फोटो, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, योग्यता एवं राशन कार्ड लगाना होगा। बताया गया है कि प्राप्त लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए है। आवेदक स्वयं उपस्थित होकर वित्तीय वर्ष 2020-21 में जमा किए गए आवेदन पत्र को नवीनीकरण करा सकते हैं। नवीनीकरण नहीं कराने की स्थिति में आवेदन स्वमेव निरस्त मान्य किया जाएगा।

ज्ञात हो कि 18 से 50 वर्ष तक की आयु वर्ग के अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के धमतरी जिले के मूल निवासी आवेदक योजनाओं के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में एक लाख 20 हजार रूपए तथा ग्रामीण क्षेत्र में 98 हजार तक हो, आवेदन के लिए पात्र होंगे। साथ ही आय (वित्तीय वर्ष 2019-20 का), जाति, निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। परिवार का आशय पति, पत्नी एवं नाबालिग बच्चे से है। पूर्व में किसी शासकीय योजना में ऋण एवं अनुदान का लाभ नहीं लिया हो, इस आशय का शपथ पत्र आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य है। ट्रेक्टर ट्रॉली, पैसेन्जर व्हीकल एवं गुड्स केरियर योजना में आवेदक के पास कमर्शियल वैध ड्रायविंग लायसेंस होना चाहिए। ट्रेक्टर ट्रॉली के संबंध में आवेदक के नाम अथवा हक में पांच एकड़ तक कृषि भूमि अनिवार्य है तथा आवेदक के पास पूर्व में ट्रेक्टर-ट्रॉली और माल वाहक, पैसेन्जर वाहन उपलब्ध नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए ट्रेक्टर ट्रॉली, पैसेन्जर व्हीकल और स्व सहायता समूह के लिए योजना के तहत ऋण प्रदाय किया जाएगा। इसी तरह पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को स्व सहायता समूह के लिए योजना का लोन दिया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग के हितग्राहियों को टर्मलोन, स्वसहायता समूह के लिए योजना के तहत ऋण प्रदाय किया जाएगा। इसी तरह सफाई कामगार वर्ग के लिए स्कीम अप टू और महिला अधिकारिता योजना के तहत ऋण प्रदाय किया जाएगा।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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