शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए ऋण हेतु आवेदन आमंत्रित

जगदलपुर : छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की स्थापना के लिए ऋण हेतु आवेदन मंगाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें शासन द्वारा 35 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ दिया जाता है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत सेवा क्षेत्र जैसे, सायकल रिपेयरिंग, मोबाईल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रानिक, इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, फोटोकापी, वीडियोग्राफी, किराना दुकान, कपड़ा दुकान स्टेशनरी, इलेक्ट्रानिक पोल्ट्री फॉर्म, मछली पालन, बकरी पालन इत्यादि के लिए 20 लाख रूपए और विनिर्माण क्षेत्र जैसे दोना पत्तल निर्माण, फेबिकेशन, दूध डेयरी प्रोडक्ट, साबुन निर्माण मसाला निर्माण, दलिया निर्माण, पशुचारा निर्माण, फ्लाई ऐश ब्रिक्स निर्माण, नूडल्स निर्माण इत्यादि के लिए 50 लाख रूपए तक का ऋण बैंक के माध्यम से प्रदाय किया जाता है।

योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राही को 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के हितग्राही को 25 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाता है, परंतु सामान्य वर्ग के पुरुष ग्रामीण हितग्राही को 25 प्रतिशत तथा शहरी हितग्राही को 15 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाता है। इस योजनांतर्गत ऑनलाईन आवेदन पीएमईजीपी पोर्टल  में किया जा सकता है।

इसी तरह मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को सेवा क्षेत्र जैसे सायकल रिपेयरिंग, मोबाईल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रानिक व इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, फोटोकापी वीडियोग्राफी इत्यादि के लिए 1 लाख रूपए एवं विनिर्माण क्षेत्र जैसे दोना पत्तल निर्माण, फेब्रिकेशन, दूध डेयरी प्रोडक्ट, साबुन निर्माण, मसाला निर्माण, दलिया निर्माण, पशुचारा निर्माण, फ्लाई ऐश ब्रिक्स निर्माण, नूडल्स निर्माण इत्यादि के लिए 3 लाख रूपए तक का ऋण बैंक के माध्यम से प्रदाय किया जाता है, जिसमें 35 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है।

इस योजना में हितग्राही को परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं लगाना होता है। यह योजना ऑफलाईन है, सहायक संचालक या प्रभारी प्रबंधक, जिला पंचायत जगदलपुर खादी ग्रामोद्योग शाखा में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, स्थायी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र (अंकसूची), ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, 50 रूपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति, पेन कार्ड एवं अन्य दस्तावेज आवश्यकतानुसार प्रस्तुत करना होगा।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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