धमतरी: स्वरोजगार स्थापित करने ऋण के लिए आवेदन 15 जून तक आमंत्रित

धमतरी : जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति धमतरी द्वारा वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों के लिए स्वयं के व्यवसाय और स्वरोजगार स्थापित करने हेतु स्माल बिजनेस, टर्मलोन योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी पात्रता रखने वाले आवेदकों से आगामी 15 जून तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ने पात्रता एवं शर्ते के बारे में बताया कि 18 से 50 वर्ष तक की आयु के, धमतरी जिले का मूल निवासी, अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) वर्ग का और परिवार की वार्षिक आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तीन लाख रूपये तक की हो, ऐसे आवेदक योजना के तहत पात्र होंगे।

परिवार का आशय पति, पत्नी एवं नाबालिग बच्चे है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की स्थिति में आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। पूर्व में किसी शासकीय योजना में ऋण एवं अनुदान का ली नहीं लेने और परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय नौकरी में नहीं होने संबंधी शपथ पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

आवेदक स्वयं का पासपोर्ट साईज फोटो, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, योग्यता एवं राशनकार्ड के साथ कलेक्टोरेट के कक्ष क्रमांक 48 में स्थित निर्धारित प्रारूप में आवेदन स्पष्ट भरकर नियत तिथि तक जमा कर सकते हैं। आवेदकों का चयन जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। चयनित आवेदकों को ऋण वितरण के पूर्व जमानतदार प्रस्तुत एवं निर्धारित अंशराशि तथा चेकबुक जमा करना अनिवार्य होगा।

नगरी विकासखण्ड के आवेदक, प्रबंधक, अंत्यावसायी व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, पुराना सिविल कोर्ट के सामने नगरी से आवेदन पत्र प्राप्त कर जमा कर सकते हैं। बताया गया है कि प्राप्त लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जमा किए गए आवेदन पत्र को आवेदक स्वयं उपस्थित होकर नवीनीकरण करा सकते हैं। नवीनीकरण नहीं कराने पर आवेदन पत्र स्वयं निरस्त मान्य किया जाएगा।                   

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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