मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 19 नवम्बर तक आवेदन आमंत्रित
व्यवसाय एवं स्वरोजगार हेतु युवाओं के लिए अपार संभावनाएं
बलरामपुर : मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत जिले के युवाओं को स्व-उद्यम की स्थापना कर आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाने के लिए 19 नवम्बर 2020 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग बलरामपुर के महाप्रबंधक ने बताया है कि राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजनान्तर्गत निर्माण सेवा एवं व्यवसाय हेतु बैंक या वित्तीय संस्था के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसकी सीमा विनिर्माण हेतु 25 लाख, सेवा उद्योग हेतु 10 लाख एवं व्यवसाय हेतु 02 लाख की अधिकतम राशि परियोजना लागत के अनुसार दी जावेगी।
योजना के तहत् उद्योग अन्तर्गत मिक्चर निर्माण, बेकरी निर्माण, आचार निर्माण, तेल पेराई, मसाला पैकिंग, आलू चिप्स, पापड़ निर्माण, क्रेशर गिट्टी, चिमनी ईंट निर्माण, फाईल कव्हर निर्माण एवं फूड प्रोसेसिंग से संबंधित ईकाई, सेवा उद्योग अन्तर्गत वर्कशॉप, फोटो स्टूडियो, ब्यूटी पार्लर, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग एवं सर्विसिंग, सायकल मरम्मत, सिलाई कार्य, टेंट हाउस, होटल, कम्प्यूटर जाॅब वर्क, फोटोकाॅपी कार्य आदि तथा व्यवसाय के अन्तर्गत जनरल स्टोर, कपड़ा दुकान, जूता-चप्पल दुकान, श्रृंगार दुकान, ड्राई फ्रूट दुकान, स्टेशनरी दुकान आदि व्यवसाय स्थापित करने हेतु पात्र इच्छुक आवेदक/आवेदिका कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बलरामपुर में सम्पर्क कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। लाईवलीहुड काॅलेज के अंतर्गत विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त युवक/युवतियों को योजनांतर्गत ऋण प्रदाय करने के लिए विशेष प्राथमिकता दी जावेगी। इस योजना हेतु आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्र्तीण हो, आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो, आवेदक किसी बैंक/वित्तीय संस्था का ऋणी ना हो तथा परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक न हो वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को प्रोजेक्ट रिर्पोट, पहचान पत्र, शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा दो पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आवेदन करना होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से सम्पर्क किया जा सकता है।