पुरानी पेंशन बहाली पर राज्यों को लगा झटका, नहीं मिलेगा एनपीएस का पैसा

नई दिल्ली/सूत्र : पुरानी पेंशन को फिर से लागू करने की योजना बना रहे राज्यों को बड़ा झटका लगा है. पेंशन नियामक पीएफआरडीए ने कहा है कि कर्मचारियों द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत जमा कराए गए पैसे को राज्यों को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों ने कर्मचारियों के एनपीएस डिपॉजिट को राज्यों को ट्रांसफर करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू कर राज्य कर्मचारियों को पेंशन देगा. लेकिन PFRDA का कहना है कि इस योजना में कर्मचारी का फंड नियोक्ता को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 से एनपीएस को अनिवार्य कर दिया गया था। बाद में ज्यादातर राज्यों ने भी इसे अपनाया।

लेकिन हाल ही में कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का ऐलान किया है. पंजाब के मुख्यमंत्री ने राज्य के मुख्य सचिव से कर्मचारियों के फंड को राज्य सरकार को ट्रांसफर करने पर कानूनी राय लेने को कहा है. राज्य कैबिनेट ने पुरानी पेंशन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसे अधिसूचित भी कर दिया गया है. लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इसे कब लागू किया जाएगा। चुनावी राज्यों में राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा कर रहे हैं। राजस्थान ने एनपीएस फंड की मांग की है और इस मामले में पीएफआरडीए से संपर्क किया है।

सूत्रों के मुताबिक पीएफआरडीए ने एनपीएस के प्रावधानों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद राज्यों से कहा है कि कर्मचारियों की जमा राशि उन्हें हस्तांतरित नहीं की जा सकती है. एनपीएस में कुछ कर प्रोत्साहन शामिल हैं। इसके तहत जमा राशि में कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान शामिल होता है। प्रावधानों के मुताबिक, ये फंड किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। जून 2022 में आरबीआई की एक स्टडी के मुताबिक पुरानी पेंशन स्कीम में वापसी राज्यों के लिए घातक हो सकती है।

वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना दिल्ली और पुडुचेरी सहित 29 राज्यों में लागू है। तमिलनाडु की अपनी योजना है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव से पहले कांग्रेस और आप ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली लागू करने का वादा किया है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का वादा किया है. राज्य में अगले साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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