पुराने स्टॉक पर नई MRP छापने की मिली मंजूरी, GST दर संशोधन से निर्माताओं को राहत

नई दिल्ली: सरकार ने जीएसटी दरों में बदलाव से उत्पन्न समस्या को देखते हुए निर्माताओं, आयातकों और पैकर्स को बड़ी राहत दी है। अब कंपनियां अपने बिना बिके स्टॉक पर एमआरपी में संशोधन कर सकेंगी। इसके लिए वे स्टिकर, स्टांपिंग या ऑनलाइन प्रिंटिंग के जरिए नए दाम अंकित कर पाएंगे।
सरकार ने यह प्रावधान 9 सितंबर 2025 को घोषित किया। नियमों के अनुसार पैकिंग पर पुराना एमआरपी स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए और संशोधित मूल्य अलग से अंकित किया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को कम हुए दाम की जानकारी मिल सके।
इन नियमों का पालन अनिवार्य
- कंपनियों को संशोधित कीमतों की सूचना कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर देनी होगी।
- नई दरों की जानकारी केंद्र सरकार, विधि माप विज्ञान निदेशक और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में भेजनी होगी।
- यह अनुमति 31 दिसंबर 2025 तक या स्टॉक समाप्त होने तक ही मान्य होगी।
कंपनियों को मिला बड़ा सहारा
फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) सेक्टर सहित कई कंपनियां इस फैसले से राहत महसूस कर रही हैं। त्योहारी सीजन को देखते हुए उन्होंने पहले ही भारी मात्रा में स्टॉक जमा कर लिया था। ऐसे में जीएसटी दरों में संशोधन से दोहरी इन्वेंटरी और स्टॉक मैनेजमेंट की चुनौती सामने आ रही थी। अब सरकार की मंजूरी से वे बचे हुए सामान को बाजार में आसानी से बेच सकेंगे।



