अमानक गेहूँ बीज जी.डब्ल्यू.366 एवं जी.डब्ल्यू 272 के विक्रय पर प्रतिबंध

बलरामपुर : जिला अधिसूचित प्राधिकारी एवं उप संचालक कृषि कार्यालय द्वारा बीज गुण नियंत्रण प्रावधानों के अनुसार बीज निरीक्षकों द्वारा बीज विक्रय केन्द्रों में भण्डारित बीजों का नमूना लेकर परीक्षण हेतु राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला, छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर रायपुर भेजा गया था।
बीज परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त जांच रिर्पोट के आधार पर विकासखण्ड रामचन्द्रपुर कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रामानुजगंज से प्राप्त गेहूँ बीज जी.डब्ल्यू. 366 किस्म का नमूना लॉट नंबर अप्रेल-20-34-55-30-04 एफ/एस 117.60 क्विंटल एवं जी.डब्ल्यू 272 अप्रेल 20-34-55-29 सी/एस -2 52.80 क्विंटल कीट क्षति एवं कवक से ग्रसित होने के कारण अमानक स्तर का पाया गया। उपरोक्त लॉट का गेहूँ बीज कीट क्षति एवं कवक से ग्रसित होने के कारण अमानक स्तर का पाये जाने पर अनुज्ञप्ति अधिकारी एवं एवं बीज निरीक्षक/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ने बीज नियंत्रण आदेश 1983 के प्रावधानों के अनुसार प्रदत्त अधिकारों का उपयोग कर उक्त गेहूँ बीज किस्म जी.डब्ल्यू. 366 एवं जी.डब्ल्यू 272 के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।