70 डिजिटल फर्मों को नोटिस, 1 अक्टूबर से नया नियम है लागू

नई दिल्ली/सूत्र: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों ने नए कर नियमों के अनुपालन की मांग करते हुए लगभग 70 विदेशी फर्मों को सूचना नोटिस भेजे हैं। जिन लोगों को जीएसटी विभाग से ऐसे नोटिस मिले हैं उनमें सब्सक्रिप्शन-आधारित सेवा प्रदाता, एडटेक, ई-गेमिंग और विज्ञापन फर्म शामिल हैं।

जीएसटी प्रणाली के तहत नया नियम 1 अक्टूबर से लागू हो गया है, जिसके तहत नेटफ्लिक्स, गूगल, फेसबुक, स्पॉटिफाई जैसी सभी डिजिटल फर्मों को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर 18 प्रतिशत की दर से एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) का भुगतान करना होगा। अधिकारी ने कहा कि नए नियम के लागू होने से सरकार को इस साल करीब 2,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है. पिछले वित्त वर्ष में सरकार को भारत में बड़े पैमाने पर डिजिटल सेवाएं मुहैया कराने वाली विदेशी कंपनियों से 700 करोड़ रुपये का टैक्स मिला था।

इससे पहले, आईजीएसटी केवल बिजनेस-टू-बिजनेस सेवाओं पर लगाया जाता था। व्यक्तियों और सरकारी संस्थाओं को भारत के बाहर विदेशी ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज (OIDAR) सेवाओं के प्रदाताओं से गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए प्राप्त सेवाओं पर कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी।

सूत्रों से एक अधिकारी ने कहा, ‘हम ऐसी फर्मों पर नजर रख रहे हैं जो जीएसटी देनदारी से बचती हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल वाली बड़ी कंपनियां आय के कुछ स्रोत छोड़कर इसका अनुसरण कर रही हैं। हालाँकि, मध्यम और छोटी फर्मों ने कर उद्देश्यों के लिए खुद को पंजीकृत नहीं किया है। OIDAR प्रावधानों के तहत कर का भुगतान करना और रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।

उक्त अधिकारी ने कहा कि ऐसा नहीं करने वाली कंपनियां ज्यादातर ई-गेमिंग और विज्ञापन फर्म हैं और कम सदस्यता वाली कुछ छोटी कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर विदेशी संस्थाएं भारत में उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करती हैं, तो उन्हें नए कर नियमों का पालन करना होगा।

कोई भी विदेशी आपूर्तिकर्ता जो भारतीय ग्राहकों को ऐसी सेवाएं प्रदान करने में शामिल है, उसे जीएसटी कानून के तहत सरल पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करना होगा। यह पंजीकरण सीधे या भारत में उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जा सकता है और उन्हें 18 प्रतिशत की दर से आईजीएसटी का भुगतान करके कर अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में OIDAR सेवाओं का दायरा बढ़ाया है और पहले की छूटों को खत्म करते हुए ‘न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप’ शब्द को भी हटा दिया है।

इसके साथ ही, आईजीएसटी अधिनियम की धारा 16 के तहत ‘गैर-कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तियों’ का दायरा बढ़ाकर अपंजीकृत प्राप्तकर्ताओं को भी इसमें शामिल किया गया है। इस तरह टैक्स वसूली का बोझ सेवा प्रदाताओं पर डाल दिया गया है। कर अधिकारियों के अनुसार, नए नियम आय के कई स्रोतों को भी सुनिश्चित करेंगे जिनके माध्यम से ये कंपनियां ऐसी सेवाएं बेचती हैं जो पहले कर के दायरे में नहीं आती थीं लेकिन अब उन्हें कर का अनुपालन भी करना होगा।

ओआईडीएआर में विज्ञापन, क्लाउड सेवाएं, ई-पुस्तकें, फिल्में, संगीत, सॉफ्टवेयर, डेटा रिकवरी सेवाएं, डेटा स्टोरेज और ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन गेमिंग सेवाएं शामिल हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि विदेशी ओआईडीएआर सेवा प्रदाता जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने भारतीय ग्राहकों से महत्वपूर्ण आय अर्जित करते हैं।

ऑनलाइन शिक्षा सेवाएँ, गेमिंग और विज्ञापन सेवाएँ प्रदान करने वाली कंपनियाँ पहले खुद को OIDAR सेवाओं के दायरे से बाहर रखना चाह रही थीं लेकिन अब वे भी संशोधित परिभाषा के दायरे में आ गई हैं।

Show More

KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

Related Articles

Back to top button
Translate »