सावधान अगर आप भी ठेलों पर खुले में करा रहे स्वल्पाहार, तो लगाया जाएगा जुर्माना, पढ़ें पूरा खबर

मास्क उतारकर ठेलों में खानपान करने से बढ़ता है संक्रमण का खतरा, दी गई समझाईश कि ग्राहकों को स्वल्पाहार पैक करके दें

फ़ाइल फोटो

कोरबा : निगम के अमले ने घंटाघर चैपाटी पर पहुंचकर खानपान के ठेलों में ग्राहको को खुले में स्वल्पाहार कराने पर कार्यवाही करते हुए 2800 रूपये का अर्थदण्ड लगाया तथा उन्हें हिदायत दी गई कि वे ग्राहकों को ठेलों पर खडे़ हाकर स्वल्पाहार न कराएं, वे मास्क उतारकर खुले में स्वल्पाहार करते हैं जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है, अतः खाद्य सामग्री पैक करके दें तथा उन्हें घर पर जाकर सेवन करने को कहें।

कोविड-19 के संक्रमण केे प्रसार को रोकने एवं नियंत्रण हेतु आवश्यक है कि कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए किन्तु देखने में आ रहा है कि लोग चौपाटी, खानपान के ठेलों, गुमठियों आदि में पहुंचकर स्वल्पाहार सामग्री लेते हैं तथा वहीं पर खुले में खाते हैं, जिसके लिए वे अपना मास्क उतारते हैं, साथ ही वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी होता है, इससे संक्रमण को बढ़ावा मिलता है। आयुक्त श्री  एस.जयवर्धन ने निगम के जोन अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे गुमठी, ठेले के संचालकों को कड़ी हिदायत दें कि वे ग्राहकों को पैक कर स्वल्पाहार सामग्री दें तथा उन्हें घर ले जाकर सेवन करने को कहें, यदि दुकानदारों द्वारा इसका उल्लंघन कर लोगों को खुले में स्वल्पाहार कराया जाता है तो अर्थदण्ड के साथ ही गुमास्ता अनुमति, लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही करें। इसी प्रकार खुले में पान, गुटका, सिगरेट का सेवन करने व सड़कों पर थूंकने वालों पर भी कार्यवाही करें। इसी कड़ी में निगम के अमले ने घंटाघर स्थित चैपाटी पर पहुंचकर निरीक्षण किया तथा दर्जनों ठेलों पर ग्राहकों को स्वल्पाहार कराते हुए पाया। इसके साथ ही ठेला संचालकों द्वारा बिना मास्क पहने व्यवसाय का संचालन किया जा रहा था, ठेलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी हो रहा था, जिस पर निगम अमले ने ठेला संचालकों पर कार्यवाही करते हुए 2800 रूपये का अर्थदण्ड लगाया तथा उन्हें हिदायत दी कि वे दोबारा ऐसी गतिविधियां संचालित न करें, मास्क लगाकर व्यवसाय करें, ग्राहकों को पैक करके स्वल्पाहार सामग्री दें तथा उनसे कहें कि वे घर पर ले जाकर सामग्री का सेवन करें। हिदायत देते हुए निगम अमले ने उनसे कहा कि पुनः दोबारा ऐसा करते पाये जाने पर अर्थदण्ड की राशि बढ़ा दी जाएगी, साथ ही गुमास्ता लाईसेंस आदि की निरस्त करने की कार्यवाही भी प्रस्तावित की जाएगी।

इस दौरान निगम के अमले ने ठेला संचालकों व वहां पर उपस्थित  ग्राहकों को कोविड-19 के प्रति जागरूकता लाने, आवश्यक सावधानियां बरतने संबंधी अपील के पम्पलेट वितरित किए तथा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु बार-बार साबुन से हाथ धोने, सेनेटाईजर का उपयोग करने, अनिवार्य रूप से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने सहित अन्य आवश्यक सावधानियों को अपनाने का संदेश पम्पलेट के माध्यम से किया गया।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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