पीपीएफ- सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर बड़ा अपडेट, जरूरी है ये दस्तावेज
नई दिल्ली/सूत्र: केंद्र सरकार ने पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और डाकघर की अन्य बचत योजनाओं में निवेश के लिए पैन और आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 31 मार्च को आदेश जारी किया था। पहले पैन के आधार पर ही निवेश किया जा सकता था। अब से खाताधारकों को सरकार की लघु बचत योजनाओं में आधार नंबर या आधार एनरोलमेंट पर्ची लगाना जरूरी होगा।
जारी आदेश के अनुसार पैन और आधार अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। अगर कोई व्यक्ति इन योजनाओं में निवेश करना चाहता है लेकिन उसके पास आधार नंबर नहीं है तो वह नामांकन पर्ची जमा करा सकता है। 6 महीने के बाद खाताधारक को आधार नंबर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। यदि व्यक्ति आधार संख्या जमा करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा किए गए निवेश को रोक दिया जाएगा और आधार संख्या प्राप्त करने के बाद ही पुनः आरंभ किया जाएगा।
पैन भी अनिवार्य – आदेश में आगे कहा गया है कि खाता खोलते समय पैन जमा करना भी जरूरी है। अगर उस समय पैन जमा नहीं किया गया तो अगले 2 महीने के भीतर इसे जमा करना होगा। इसके अलावा 3 और परिस्थितियां हैं जहां पैन जमा करना अनिवार्य होगा। अगर अकाउंट का बैलेंस 50,000 रुपये से अधिक हो जाए, किसी एक वित्त वर्ष में कुल क्रेडिट 1 लाख रुपये ऊपर निकल जाए या खाते से निकासी और हस्तांतरण की राशि 10,000 रुपये से अधिक है। यदि 2 महीने के भीतर पैन जमा नहीं किया जाता है, तो खाता फ्रीज कर दिया जाएगा।
पहले अगर किसी के पास आधार या पैन कार्ड नहीं था, तो बिजली बिल, टेलीफोन बिल, नगर निगम की रसीद, संपत्ति कर और पेंशन आदि जैसे दस्तावेज जमा करके निवेश किया जा सकता था। हालांकि, ये दस्तावेज 2 महीने से अधिक पुराने नहीं हो सकते थे। साथ ही इन कागजातों पर खाताधारक का वर्तमान पता भी अंकित करना जरूरी था। अब इन योजनाओं में निवेश के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, आधार नंबर या एनरोलमेंट स्लिप और पैन नंबर अनिवार्य होगा।