यातायात नियमों में बदलाव : एचएसआरपी नंबर प्लेट अब अनिवार्य

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार के परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनज़र एक बड़ी पहल शुरू की है। अब वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए विभाग ने किसी भी प्रकार की बिचौलिया व्यवस्था या धोखाधड़ी से बचाव के लिए विशेष अभियान छेड़ दिया है।

उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एचएसआरपी के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधानों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना जारी की है, जिसके परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत प्रत्येक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एचएसआरपी) लगाया जाना अनिवार्य किया गया है, जिसे लागू कर प्रक्रिया प्रारंभ किया जा चुका है। वाहन स्वामी अधिकृत विभागीय वेबसाइट cgtransport.gov.in के माध्यम से सीधे आवेदन कर वाहन में लगाने की प्रक्रिया को संपन्न कर सकते है।

विगत दिनों से यह शिकायतें मिल रही है कि एचएसआरपी लगाने के नाम पर आम लोगों से धोखाधड़ी की जा रही है। धोखाधड़ी करने वाले ऐसे लोग नंबर प्लेट बनाने के साथ ही होम डिलीवरी करने का झांसा देकर वाहन मालिकों से ठगी कर रहे हैं, जिसमें गूगल प्लेटफार्म में छद्म तरीके से एचएसआरपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन ठगी करने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः जन-जागरूकता की दृष्टि से परिवहन विभाग ने आम जनता एवं वाहन मालिकों से पुरजोर अपील की है कि वे अधिकृत विभागीय वेबसाइट cgtransport.gov.in के माध्यम से सीधे ऑनलाईन आवेदन कर वाहन में एचएसआरपी लगाने की प्रक्रिया को संपन्न करें, ताकि किसी प्रकार की धोखाधड़ी व स्कैम से बचा जा सके।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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