अब ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण हुआ आसान

दुर्ग : ड्रायविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो चुकी है या होने वाली है तो आप इसको रिन्यू करवा सकते हैं। इसके लिए एक ही राज्य में आप किसी भी जिले से ड्रायविंग लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हैं। अन्य राज्यों के ड्रायविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए आपकों एनओसी की जरूरत होती है। ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए बहुत ही आसान प्रोसेस है। परिवहन विभाग के वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। यदि उम्र चालीस वर्ष से अधिक है तो उम्मीदवार को मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा, इस हेतु परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत किसी भी डाक्टर से आनलाइन मेडिकल बनवा सकते हैं।

इसके बाद परिवहन कार्यालय में फोटो और हस्ताक्षर के लिए जाएंगे और यदि आप फोटो हेतु भी परिवहन कार्यालय नहीं जाना चाहते है तो आप आधार नंबर को ड्रायविंग लाइसेंस से इंटीग्रेट कर लिजिए, आधार से इंटिग्रेट करते ही आपके आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा । इसके बाद आपके ड्राइविंग लाइसेंस अपु्रवल हेतु आर टी ओ के पास चला जाएगा। अपु्रवल होते ही आपका लायसेंस डिजिटल माध्यमों के जरिए उसी दिन अपडेट कर दिया जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके दिये गये पते मेँ चला जाएगा।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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