कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने की समयसीमा 28 फरवरी तक बढ़ाई

रायपुर: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पेंशनरों के लिए 28 फरवरी, 2021 तक जीवन प्रमाण पत्र देने की समय सीमा बढ़ा दी है। इस कदम से लगभग 35 लाख लोगों को लाभ होगा जो कोरोना वाइरस महामारी के कारण नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाए हैं।

श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि जो पेंशनभोगी 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाए हैं, उन्हें फरवरी तक हर महीने पेंशन मिलेगी। बयान में कहा गया है कि कोविड -19 महामारी और इससे बुजुर्गों के लिए खतरे के मद्देनजर, ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना -1995 के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की समय सीमा बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 कर दी है।

जीवन प्रमाणपत्र उसके जारी होने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध है। अब ऐसे सभी पेंशनभोगी 28 फरवरी 2021 तक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि नवंबर, 2020 तक जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं करा पाए 35 लाख पेंशनभोगियों की पेंशन विस्तारित अवधि के दौरान रोकी नहीं जाएगी।

3.65 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) सहित यह जीवन सर्टिफिकेट बैंकों की शाखाओं, 1.36 लाख डाकघरों, डाक विभाग के अंतर्गत 1.90 लाख पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवकों के जरिये जमा किया जा सकता है।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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