रविवार 6 दिसम्बर से नगर व जिले में गुमास्ता एक्ट लागू

गरियाबंद : जिला प्रशासन द्वारा रविवार 6 दिसम्बर से गुमास्ता एक्ट को प्रभाव से लागू किया जा रहा है। इसे लेकर व्यापारियो के बीच असमंजस्य की स्थिति को प्रशासन ने दूर कर दिया है। ज्ञात हो कि प्रशासन द्वारा केवल वर्षो पुराने लागु गुमास्ता एक्ट को प्रभावशील करने के निर्देश जारी किए गए थे परंतु एक्ट के दायरे में कौन सी दुकान बंद रहेगी और कौन सी दायरे से बाहर रहेगी इसकी स्पष्ट जानकारी नही होने से व्यापारियो के बीच संशय की स्थिति थी। इस संशय को दूर करते हुए शनिवार शाम श्रम पदाधिकारी डीएन पात्र ने एक्ट के दायरे में कौन-कौन सी दुकान बंद रहेगी और किन किन दुकानो को छुट रहेगी यह स्पष्ट कर दिया है।

श्रम पदाधिकारी ने रविवार से जिले में गुमास्ता एक्ट प्रभावशील होने की जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई दुकान खुली पाई गई तो उसके विरूध्द चालानी कार्यवाही की जाएगी। पहले से लागु इस एक्ट को लेकर व्यापारी संघ के जिम्मेदार पदाधिकारियो को एक दिवस दुकान बंद के संबंध में पूर्व में ही जानकारी दे दी गई है। इसके बाद भी दुकान खुली मिली तो कार्यवाही की जाएगी। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि जिले के छुरा, फिंगेश्वर और राजिम ब्लाक में पहले से ही सप्ताह में स्वफूर्त एक दिन दुकान बंद रखने के चलते वहां रविवार को बंद करने की आवश्यकता नही है। 

एक्ट के तहत जिले के किराना, जनरल, कपड़ा, बर्तन, जुता चप्पल, मनिहारी, सोना चांदी, हार्डवेयर, लोहा बाड़ा, इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रिकल्स, आटो मोबाइल, ऑटो पार्ट्स, मोबाइल रिपेरिंग एवं रिचार्ज सेंटर, टेलर्स, सप्ताह में एक दिन रविवार को बंद रहेंगे। 

आवश्यक सेवाओ अंतर्गत आने वाले मेडिकल दवाई दुकान, क्लिनिक, गैंस ऐजेसी, पेट्रोल पम्प के अलावा हाॅटल, रेस्टाॅरेंट, डेली नीड्स, दुध डेयरी व दुकान, पान दुकान, सेलुन, चाय नास्ते की दुकान, छोटे-छोटे गुमटी डेले, फल, सब्जी और फास्ट फुड की दुकान को छुट रहेगी। अर्थात ये दुकान खुल सकेंगी।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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