अवैध महुआ शराब के विरुद्ध आबकारी विभाग की सख्त कार्यवाही, दो आरोपी गिरफ्तार

गरियाबंद: जिले में अवैध शराब पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से आबकारी विभाग द्वारा लगातार सघन गश्त और कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 02 जनवरी 2026 को आबकारी आयुक्त सुश्री आर. संगीता एवं कलेक्टर भगवान सिंह उइके के मार्गदर्शन तथा जिला आबकारी अधिकारी गजेंद्र सिंह के निर्देशन में गरियाबंद जिले की आबकारी टीम द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई।

वृत्त गरियाबंद अंतर्गत गश्त के दौरान नवापारा (भैरा), थाना छुरा क्षेत्र में अवैध कच्ची महुआ शराब के खिलाफ दो अलग-अलग प्रकरण कायम किए गए।

पहले प्रकरण में आरोपी गायत्री घृतलहरे, पति स्व. अर्जुन घृतलहरे, उम्र 38 वर्ष, निवासी नवापारा (भैरा) के कब्जे से 20 बल्क लीटर अवैध कच्ची महुआ मदिरा बरामद की गई। उक्त शराब को मौके पर जब्त कर आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 (संशोधित 2011) की धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

इसी क्रम में दूसरे प्रकरण में आरोपी नारद घृतलहरे, पिता जगत पाल घृतलहरे, उम्र 48 वर्ष, निवासी नवापारा (भैरा) के अधिपत्य से 15 बल्क लीटर अवैध कच्ची महुआ मदिरा बरामद की गई। आरोपी के विरुद्ध भी आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है।

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण एवं बिक्री के विरुद्ध आगे भी इसी तरह कड़ी कार्यवाही जारी रहेगी।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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