30 सितंबर तक भरें इनकम टैक्स रिटर्न, बाद में नहीं मिलेगा मौका

रायपुर : करदाता ध्यान दें। अगर आप आयकर विभाग की कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो समय पर अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरें। सरकार की ओर से 30 सितंबर की तारीख तय की गई है, इससे पहले आईटीआर रिटर्न दाखिल करना है। यदि इस तिथि तक फाइलिंग का कार्य नहीं किया जाता है तो करदाता को 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

केंद्र सरकार ने हाल ही में आईटीआर दाखिले की समयसीमा बढ़ा दी है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की है। अब इसे अंतिम मानते हुए करदाताओं को जल्द से जल्द आईटीआर दाखिल करने की सलाह दी गई है। करदाता यह मान कर न चलें कि सरकार आगे भी तारीख बढ़ाएगी और आईटीआर रिटर्न दाखिले में और मोहलत मिलेगी। यदि व्यक्तिगत करदाता 30 सितंबर तक आईटीआर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक अगर टैक्सपेयर्स तय तारीख के अंदर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें बकाया टैक्स पर ब्याज भी देना होगा। इस मामले में, करदाता द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि अधिक हो सकती है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि 30 सितंबर से पहले या इस तारीख तक आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया जाए।

एक विशेष धारा के तहत नियत तारीख के बाद आयकर दाखिल करने पर 5,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। आयकर विभाग की धारा 234F में प्रावधान है कि यदि करदाता धारा 139(1) में निर्दिष्ट तिथि के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है, तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, अगर करदाता की आय 5 लाख रुपये के भीतर है, तो लेट फाइन के रूप में केवल 1,000 रुपये देने का प्रावधान है।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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