युवा स्वरोजगार योजना के तहत विनिर्माण, सेवा तथा व्यवसाय क्षेत्र के लिए दिया जाएगा ऋण

महासमुंद : जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत युवाओं को अधिकतम 25 लाख रुपए तक विर्निमाण क्षेत्र में एवं अधिकतम 10 लाख रुपए तक सेवा क्षेत्र में तथा अधिकतम 02 लाख रुपए तक व्यवसाय क्षेत्र में वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

आवेदन करने के लिए आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं आयु 18 से 35 वर्ष (आरक्षित वर्ग के लिए 05 वर्ष की छूट) रहेगी। आवेदनकर्ता को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। उनकी परिवार की वार्षिक आय 03 लाख रुपए से अधिक न हो तथा किसी भी बैंक का ऋण चूककर्ता न हो एवं भारत, राज्य शासन के योजनांतर्गत पूर्व में अनुदान का लाभ न लिया हो। इसके लिए पात्र इच्छुक आवेदक कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुंद में निःशुल्क निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 24 जून 2022 निर्धारित किया गया है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुंद, पुराना तहसील परिसर, महासमुंद में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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