भारत पेट्रोलियम की गैस पाइपलाइन परियोजना को मिली राहत

मनेन्द्रगढ़ : भारत सरकार की “सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन” परियोजना को लेकर मनेन्द्रगढ़ में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डी. राहुल वेंकट ने नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ द्वारा लिए गए समयावधि विस्तार अस्वीकृति के निर्णय को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 323(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) को पाइपलाइन कार्य जारी रखने की अनुमति दे दी गई है।
क्या है मामला?
नगर पालिका क्षेत्र में एम.डी.पी.ई. पाइपलाइन (32 mm से 125 mm डायामीटर) के माध्यम से भूमिगत प्राकृतिक गैस पाइप बिछाने की अनुमति 15 मार्च 2024 को दी गई थी, जिसमें 6 माह की समयसीमा तय की गई थी। कार्य पूरा न होने की स्थिति में अनुमति स्वतः निरस्त मानी जानी थी, लेकिन शर्तों के अनुसार बीपीसीएल ने समयावधि बढ़ाने हेतु आवेदन नगर पालिका को समय रहते प्रस्तुत किया।
BPCL द्वारा 5 सितंबर 2024 और 7 जून 2025 को समय विस्तार के आवेदन दिए गए। इस पर चर्चा करते हुए 12 जून 2025 को नगर पालिका की साधारण बैठक में अतिरिक्त निर्णय क्रमांक 13(1) के तहत विस्तार प्रस्ताव को बिना किसी स्पष्ट कारण के अस्वीकृत कर दिया गया।
कलेक्टर कार्यालय का हस्तक्षेप
कलेक्टर कार्यालय ने परियोजना से जुड़े सभी दस्तावेजों और तथ्यों का अध्ययन किया और पाया कि यह परियोजना केवल मनेन्द्रगढ़ तक सीमित नहीं है, बल्कि आगे चलकर कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा और बलरामपुर जिलों तक विस्तारित होगी। साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि BPCL ने मूल अनुमति की शर्त संख्या 14 के तहत समयावधि विस्तार के लिए समय पर आवेदन किया था, जिसे बिना कारण अस्वीकार करना प्रशासनिक रूप से अनुचित और जनहित के विरुद्ध है।
कलेक्टर का आदेश: परिषद का निर्णय निलंबित
कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने स्पष्ट किया कि नगर पालिका परिषद का निर्णय एक “संकुचित दृष्टिकोण” और “कारणहीन प्रस्ताव” पर आधारित है, जो राष्ट्रीय महत्व की योजना और वृहद जनसाधारण के हितों के प्रतिकूल है। इसलिए नगर पालिका का निर्णय निलंबित कर दिया गया है और बीपीसीएल को कार्य जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
सख्त चेतावनी भी जारी
कलेक्टर कार्यालय ने BPCL को निर्देशित किया है कि कार्य के दौरान लोक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और सभी सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में वैधानिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।



