खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए सुनहरा अवसर: प्रत्येक उद्यमी को मिलेगा अधिकतम ₹10 लाख तक का अनुदान, न्यूनतम योग्यता 8वीं पास

गरियाबंद : प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) के अंतर्गत गरियाबंद जिले में खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योग स्थापित करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छोटे स्तर के खाद्य उद्योगों को तकनीकी, वित्तीय और विपणन सहायता देकर उन्नत बनाना है।
योजना के प्रमुख लाभ और पात्रता मानदंड
- ✅ उम्र: 18 वर्ष या उससे अधिक
- ✅ शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम 8वीं पास
- ✅ अनुदान राशि: कुल परियोजना लागत का 35% तक अनुदान, अधिकतम ₹10 लाख प्रति उद्यमी
- ✅ लाभार्थी अंशदान: न्यूनतम 10%
- ✅ शेष राशि: बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध
- ✅ कुल परियोजना सीमा: ₹3 करोड़ तक
इन खाद्य उद्योगों के लिए कर सकते हैं आवेदन:
- पोहा निर्माण
- अचार, मसाला निर्माण एवं पैकेजिंग
- पापड़, बड़ी, सेवाईंया, नमकीन निर्माण
- टमाटर सॉस, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी प्रोसेसिंग
- बेकरी उत्पाद, मिठाई, घी, दही, पनीर निर्माण
- पशु आहार निर्माण आदि
आवश्यक दस्तावेजों की सूची:
- 8वीं पास का प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड, पैन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड
- अंतिम 6 माह की बैंक स्टेटमेंट
- मशीनरी का कोटेशन
- मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इच्छुक उम्मीदवार योजना के लिए संबंधित ऑनलाइन पोर्टल https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/Login पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज अपलोड और योजना की विस्तृत जानकारी हेतु जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, गरियाबंद (कक्ष क्रमांक 92, संयुक्त जिला कार्यालय) में संपर्क कर सकते हैं।
📞 संपर्क नंबर: 07706-241268



