धुमाल/बैण्ड पार्टी संचालन के संबंध मे दिशा निर्देश जारी
बेमेतरा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने आज मंगलवार को एक आदेश जारी कर कहा है कि बेमेतरा जिला अंतर्गत सामाजिक कार्यक्रमांे के दौरान धुमाल/बैण्ड पार्टी बजाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन दी जाती हैः-धुमाल/बैण्ड पार्टी बजाने वालों की कुल संख्या 10 लोगों से ज्यादा नहीं होगी। धुमाल/बैण्ड पार्टी में केवल बैण्ड के बजाने की अनुमति होगी। साउण्ड बाॅक्स बजाने की अनुमति नहीं होगी। धुमाल/बैण्ड किसी भी सार्वजनिक रोड पर नहीं बजाया जावेगा। केवल कार्यक्रम के नियत स्थान पर बजाने की अनुमति अधिकतम समय रात्रि 10ः00 बजे तक के लिए मान्य होगी। जिस क्षेत्र में धुमाल/बैण्ड बजाया जाना है, उसके पूर्व उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को पूर्व सूचना देना होगा। धुमाल/बैण्ड बजाते समय उसमे सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन किया जाना होगा। धुमाल/बैण्ड के बजाने वालों में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर/06 फीट दूरी रखना अनिवार्य होगा। धुमाल/बैण्ड बजाते समय एन.जी.टी. एवं शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानको कोलाहाल अधिनियम, भारत सरकार एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा। यदि उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करना पाया जाता है तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी धुमाल/बैण्ड पार्टी के प्रबंधक की होगी तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।