आईएसबीएम यूनिवर्सिटी के खिलाफ लगाई गई याचिका हाईकोर्ट द्वारा खारिज

रायपुर : आईएसबीएम विश्वविद्यालय की  छवि  खराब करने की नीयत से रायपुर के आरटीआई एक्टीविस्ट संजीव अग्रवाल के द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका लगाई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने विधिवत रूप से सभी पक्षों के लिखित जवाब एवं सभी पक्षों को सुनने के बाद दिनांक 18.01.2023 को दिये गये अपने आदेश में उक्त जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

अपने आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि जनहित याचिका की आड़ लेकर न्यायालय अतिगामी जांच का आदेश जारी नहीं कर सकता। जनहित याचिका कमजोर वर्ग के लोगो के बचाव हेतु है, इसका  उद्देश्य  निजी हितों तथा व्यक्तिगत लाभों को  प्राप्त करना नही है।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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