30 दिनों में आईटीआर ई-वेरीफाई नहीं किया तो रिटर्न कैंसिल, पढ़ें पूरी खबर

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने इस साल करदाताओं को लगातार दो झटके दिए हैं। पहले कई बार मांग के बावजूद आईटीआर फाइल करने की समय सीमा नहीं बढ़ाई गई और फिर ई-वेरिफिकेशन की अवधि में भी 75 फीसदी की कटौती की गई। ऐसे में क्या होगा अगर आपने आईटीआर तो फाइल कर दिया है लेकिन तय समय में वेरिफाई नहीं कर पा रहे हैं।

दरअसल, विभाग ने आईटीआर वेरिफाई करने के लिए दो मुख्य विकल्प दिए हैं। सबसे पहले, आप ऑनलाइन माध्यम से ई-सत्यापन कर सकते हैं। यह काम बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट या आधार-पैन के जरिए किया जा सकता है। एक अन्य विकल्प ITR-V को डाक के माध्यम से बंगलौर में आयकर विभाग के मुख्यालय में भेजना है। सबसे खास बात यह है कि विभाग ने दोनों तरह से सत्यापन के लिए सिर्फ 30 दिन का समय दिया है। यहां तक ​​कि अगर आपको ITR-V डाक से भेजना है, तो इसे 30 दिनों के भीतर निर्दिष्ट पते पर पहुंचाना होगा।

आईटीआर भरना पूर्ण नहीं माना जाना चाहिए। जब तक आप अपने आयकर रिटर्न को ई-सत्यापित नहीं करते, इसे अधूरा माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि आप निर्धारित समय के भीतर अपना रिटर्न सत्यापित नहीं कराते हैं, तो यह अमान्य हो जाएगा और इसे भरा हुआ नहीं माना जाएगा।

टैक्स मामलों के विशेषज्ञ सचिन श्रीवास्तव का कहना है कि यदि आपने समय बीतने के बाद आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन कराया है या ITR-V की हार्ड कॉपी विभाग के कार्यालय में भेज दी है, तो इसे देर से या बाद में माना जाएगा। नियत तारीख और विभाग ऐसा ई-सत्यापन करेगा। सत्य सत्य को नकार सकता है।

यदि आप अपने आयकर रिटर्न की हार्ड कॉपी ई-वेरिफिकेशन की जगह विभाग के कार्यालय में भेजना चाहते हैं तो स्पीड पोस्ट से ही भेजें। यदि करदाता ने अपना ITR-V किसी अन्य माध्यम से यानि कुरियर या सामान्य डाक से भेजा है, तो यह मान्य नहीं होगा। पूरी तरह से भरा हुआ ITR-V करदाता द्वारा सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर, आयकर विभाग, बैंगलोर 560500, कर्नाटक को भेजा जा सकता है।

करदाताओं को यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जिस तारीख को आपने अपना आईटीआर दाखिल किया है, उसी दिन से विभाग ई-सत्यापन के लिए 30 दिनों की गणना भी करेगा। यदि आप ITR-V डाक के माध्यम से भेज रहे हैं तो भी आईटीआर दाखिल करने के दिन से 30 दिनों की अवधि जोड़ दी जाएगी।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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