जानिए ITR फाइल करने के बड़े फायदे

रायपुर : वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है। नौकरीपेशा में कई ऐसे लोग भी हैं, जिनकी सैलरी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आती या आती भी है तो उन्हें लगता है कि आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। ऐसा सोचना ही गलत है। भले ही आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हों या नहीं, लेकिन आपको रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए। इसके कई फायदे हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही फायदों के बारे में।

बिजनेस शुरू करने के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी विभाग से ठेका लेना चाहते हैं तो आईटीआर आपके काम आएगा। किसी भी सरकारी विभाग में ठेका लेने के लिए पिछले 5 साल का आईटीआर भी जरूरी है।

बीमा कंपनियां अधिक बीमा कवर या 1 करोड़ रुपये तक के टर्म प्लान की शर्त पर आईटीआर देखती हैं। कंपनियां आय के स्रोत और पुनर्भुगतान की स्थिति की जांच के लिए आईटीआर मांगती हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करने पर करदाताओं को एक प्रमाण पत्र मिलता है। यह एक सरकारी प्रमाण है, जो व्यक्ति की वार्षिक आय को दर्शाता है। आय का पंजीकृत प्रमाण होने से क्रेडिट कार्ड, ऋण या स्वयं का क्रेडिट साबित करने में मदद मिलती है।

कई बार वेतनभोगी व्यक्ति की आय स्लैब टैक्स के दायरे में नहीं आती है, फिर भी किसी न किसी कारण से टीडीएस काट लिया जाता है। ऐसे में अगर आप रिफंड चाहते हैं तो आईटीआर फाइल करना जरूरी है। टैक्स रिफंड का दावा करने के लिए आईटीआर दाखिल करना होगा। ITR फाइल होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसका असेसमेंट करता है। अगर आपका रिफंड हो रहा है तो विभाग उसे प्रोसेस करके आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में डाल देता है।

ऋण लेते समय आपकी आय का प्रमाण भी दिखाई देता है। खासकर होम लोन के मामले में इनकम प्रूफ के तौर पर तीन साल तक का आईटीआर मांगा जाता है। यह सभी सरकारी और गैर-सरकारी बैंकों में लागू है। अगर आप बिना आईटीआर के लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक उसे मना भी कर सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से आईटीआर फाइल करते हैं, तो आपको लोन मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

आईटीआर शेयरों या म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए भी एक अच्छा संसाधन है। नुकसान के मामले में, अगले वर्ष के नुकसान को आगे बढ़ाने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। यदि अगले वर्ष में पूंजीगत लाभ होता है, तो नुकसान को लाभ के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा और आपको कर छूट में लाभ प्राप्त होगा।

दूसरे देश की यात्रा करने से पहले वीजा की आवश्यकता होती है। वीजा के लिए आवेदन करते समय आपसे आयकर रिटर्न मांगा जाता है। वीजा अधिकारी 3 से 5 साल के लिए आईटीआर मांग सकते हैं। आईटीआर के जरिए यह जांचा जाता है कि जो व्यक्ति अपने देश में आ रहा है या आना चाहता है उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। इसलिए आईटीआर जरूर भरना चाहिए।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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