इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख 15 मार्च तक बढ़ाई गई
रायपुर : केंद्र ने वर्ष 2020-2021 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया है। हालांकि, यह समय सीमा केवल कॉर्पोरेट के लिए बढ़ा दी गई है। इसका मतलब है कि कॉरपोरेट्स वित्त वर्ष 2021 के लिए मार्च के मध्य तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा भी 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है।
वित्त मंत्रालय के ओर से जारी बयान के मुताबिक, मौजूदा कोविड-19 स्थिति के कारण करदाताओं को हो रही दिक्कतों को देखते हुए समय सीमा बढ़ा दी गई है. अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट की ई-फाइलिंग में आने वाली समस्याओं के कारण भी यह निर्णय लिया गया है।
एक्सटेंशन उन सभी टैक्सपेयर्स के लिए है, जिनके अकाउंट बुक का कंपनी एक्ट, सोसाइटीज एक्ट, एलएलपी एक्ट या इनकम टैक्स एक्ट जैसे किसी कानून के तहत ऑडिट कराना जरूरी है। ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने की नई तारीख 15 फरवरी है और आईटीआर जमा करने की आखिरी तारीख 15 मार्च है। यह उन सभी व्यक्तियों और अन्य करदाताओं पर लागू नहीं होता है जिनकी देय तिथि 31 दिसंबर को समाप्त हो गई है।
अन्य के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी। इसे आगे नहीं बढ़ाया गया है। हालांकि, जिन्होंने अभी तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे 31 मार्च, 2022 तक विलंब शुल्क के साथ आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।
आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के तहत निर्धारित समय के भीतर आईटीआर दाखिल नहीं करने पर धारा 234ए के तहत जुर्माना लगाया जाता है। बिलेटेड आईटीआर को 31 मार्च, 2022 तक 5000 रुपये के जुर्माने के साथ दाखिल किया जा सकता है। जबकि, अगर करदाता की कुल आय 5 लाख रुपये या उससे कम है, तो उसे केवल 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। अगर आय 2.50 लाख से कम है तो बिना जुर्माने के रिटर्न दाखिल किया जा सकता है।