जन्म,मृत्यु पंजीयन में सावधानी बरतने के निर्देंश
क्यूआर कोड, बार-कोड से जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यता की पुष्टि ऑनलाईन संभव
जांजगीर-चांपा : शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए हितग्राही को जन्म,मृत्यु प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है। जैसे-निर्माणी एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना अथवा फसल बीमा योजना अथवा इसी प्रकार की अन्य योजनाए के लिए यह प्रमाण पत्र आवश्यक दस्तावेज के रूप में संलग्न करना होता है।
उप संचालक जिला योजना सांख्यिकी से प्राप्त जानकारी के आुसार जिले में जन्म-मृत्यु पंजीकरण का कार्य पूर्ण रूप से ऑनलाईन किया जा रहा है। जिला अस्पताल जांजगीर सहित जिले के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक के शासकीय चिकित्सालयों में 1 जनवरी 2020 से प्रमाण-पत्र ऑनलाईन जारी किया जा रहा है। इसी प्रकार जिले के समस्त उप स्वास्थ्य केंद्रों में 1 जून 2020 से तथा जिले की अधिकांश ग्राम पंचायतों में 1 सितंबर 2020 से सभी जन्म/मृत्यु की घटनाओं के पंजीकरण भारत सरकार कार्यालय महापंजीयक की वेबसाईट crsorgi.gov.in पर किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इन संस्थानों में उक्त तिथियों से मैनुअल प्रमाण- पत्र जारी किया जाना बंद कर ऑनलाईन प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। प्रमाण पत्र पर प्रिंट होने वाले क्यू आर कोड और बार-कोड को स्कैन कर इसकी सत्यता की आनालाईन पुष्टि विभागीय वेबसाईट से की जा सकती है।
ग्रामीण जन्म/मृत्यु पंजीयन के लिए रजिस्ट्रारों अर्थात ग्राम पंचायत सचिवों को ग्रामीण क्षेत्र में घरों में घटित होने वाली प्रत्येक जन्म अथवा मृत्यु की घटना के पजीयन के पूर्व घटना की सत्यता की जांच आवश्यक है। छत्तीसगढ़ राज्य जन्म/मृत्यु पंजीयन नियम 2001 के अनुसार यह ग्राम पंचायत सचिवों का दायित्व भी है। विधि विपरीत अथवा असत्य जानकारी के आधार पर पंजीयन करने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।