अवैध प्लाटिंग और अवैध कालोनी निर्माण पर त्वरित तथा सख्त कार्यवाही करने के निर्देश

मुंगेली : कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने जिले में अवैध प्लाटिंग और अवैध कालोनी निर्माण पर त्वरित तथा सख्त कार्यवाही करने के लिए मुंगेली अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और नगर पालिका मुंगेली के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कडे़  निर्देश जारी किये है। कलेक्टर श्री एल्मा ने जारी निर्देश में कहा कि जिले के नगरीय एवं नगर से लगे ग्रामों में अवैध प्लाटिंग तथा अवैध कालोनी निर्माण के संबंध में लगातार शिकायते प्राप्त हो रही है। जिन पर प्रभावी कार्यवाही करने के लिए पत्र जारी किया गया है। किंतु अब तक कोई प्रभावी कार्यवाही किये जाने पर प्रतिवेदन जिला कलेक्टोरेट को प्राप्त नहीं हुआ है। जो घोर लापरवाही और उदासीनता की श्रेणी में आता है।    

कलेक्टर श्री एल्मा ने जारी निर्देश में कहा है कि अवैध प्लाटिंग और अवैध कालोनी निर्माण एजेंसी द्वारा आम जनता को घर का सपना दिखाकर प्लाट बेचे जा रहे है। जिससे आम जनता झासे में आकर प्लाट या घर क्रय कर रही है। जिसके बाद उन्हे बुनियादी सुविधाओं के लिए भटकना पडता है। इस संबंध में उन्होने भारत माता कालोनी, पृथ्वी ग्रीन कालोनी एवं सोनकर सिटी का उदाहरण दिया है। उन्होने कहा है कि संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर द्वारा 14 व्यक्तियों को ग्राम रामगढ़, पटवारी हल्का नंबर 30 मुंगेली के विभिन्न खसरा नंबर पर अवैध अप्राधिकृत भूमि विकास और सन्निर्माण के संबंध में नोटिस जारी किया गया है।

प्रचलित प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अवैध प्लाटिंग एवं अवैध कालोनी निर्माण के प्रकरणों में कार्यवाही करने के लिए सक्षम प्राधिकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं ग्राम पंचायत क्षेत्रों के लिए छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) के तहत सक्षत प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व है। अतः उन्होने मुंगेली अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और मुख्य नगर पालिका अधिकारी मुंगेली को अवैध और अप्राधिकृत भूमि विकास संबंध में तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। उन्होने की गई कार्यवाही के संबंध में प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर जिला कलेक्टोरेट कार्यालय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता बरते जाने पर  सख्त अनुशासनत्मक कार्यवाही करने की बात कहीं है।  

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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