मीठे खाद्य व्यापारियों को मिठाई की विनिर्माण और समाप्ति की तिथि लिखना अनिवार्य

आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश

मुंगेली : मिठाई खाद्य कारोबारकर्ताओं को अब मिठाई की विनिर्माण और अवसान तिथि लिखना अनिवार्य है। मिठाई की विनिर्माण और अवसान तिथि का उल्लेख नहीं करने वाले मिठाई खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध भारतीय खाद्य एवं मानक प्राधिकारण के बनाये नियमों के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने आज यहां बताया कि कई मिठाई खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा मिठाई की विनिर्माण और अवसान तिथि अंकित नही किये जाते जिसके कारण हितग्राहियों के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पडता है। इसे देखते हुए भारतीय खाद्य एवं मानक प्राधिकारण द्वारा अब सभी मिठाईयों की अलग-अलग अवसान तिथि निर्धारित की है। कलेक्टर श्री एल्मा ने भारतीय खाद्य एवं मानक प्राधिकारण द्वारा बनाये गये नियमों का पालन करने हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग मुंगेली के खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये है। निर्देश के परिपालन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग मुंगेली के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिले के मिठाई खाद्य कारोबारकर्ताओं को सभी मिठाईयों की अलग-अलग अवसान तिथि लिखने के आदेश प्रसारित किये है। कलेक्टर श्री एल्मा ने भारतीय खाद्य एवं मानक प्राधिकारण के बनाये गये नियमों का उल्लंघन होने पर कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग मुंगेली के खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिये।   

Show More

KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

Related Articles

Back to top button
Translate »