कांकेर : बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए स्वरोजगार स्थापना हेतु 20 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित

उत्तर बस्तर कांकेर : जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कांकेर द्वारा जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों से स्वरोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में ऋण के लिए आवेदन 20 दिसम्बर तक आमंत्रित किया गया है। इच्छुक बेरोजगार युवक-युवतिया व्यवसाय हेतु-02 लाख रूपये, सेवा-10 लाख रूपये एवं उद्योग स्थापना हेतु-25 लाख रूपये अधिकतम सीमा तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार इस योजनांतर्गत सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम 1 लाख, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 लाख 50 हजार रूपये , अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग 1 लाख 50 हजार रूपये मार्जिन मनी अनुदान राशि ऋण स्वीकृति उपरांत आवेदक के खाता में देय होगा। ऋण की पात्रता रखने वाले आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।

आवेदक को आय पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) एवं न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। आवेदक की आयु आवेदन दिनांक को 18 से 35 वर्ष के मध्य होना चाहिए, (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, विकलांग, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य, सेवानिवृत्त सैनिक हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, आवेदक किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। एक परिवार से मात्र एक  व्यक्ति ही आवेदन कर सकेगा अर्थात् इस योजना का लाभ एक परिवार में से एक ही व्यक्ति को मिलेगा। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए तथा जिन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम या भारत सरकार अथवा राज्य शासन की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अनुदान का लाभ लिया है, वे पात्र नहीं होंगे। अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कांकेर, कम्पोजिट बिल्डिंग, तृतीय तल, कक्ष क्रमांक 12 में सम्पर्क कर आवेदन पत्र कार्यालयीन समय में जमा किया जा सकता है। 

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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