बिना अनुज्ञप्ति के सब्जी बीज का व्यापार करने वाले 02 व्यवसायी को नोटिस जारी

मुंगेली : कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर उद्यान विभाग द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के सब्जी बीज का व्यापार करने वाले के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में बिना अनुज्ञप्ति के सब्जी बीज का व्यापार करने वाले सूरज बीज भंडार रायपुर रोड मुंगेली और ओम कृषि केन्द्र पण्डरिया रोड मुंगेली को 07 दिवस के भीतर बीज अनुज्ञप्ति बनवाने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

उद्यान विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि विगत दिनों जिला बीज निरीक्षक एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी रणवीर सिंह नरवरिया द्वारा विकासखण्ड मुंगेली अंतर्गत सब्जी बीजों के विक्रय व व्यापार कर रहे बीज अनुज्ञप्ति धारियों के यहां निरीक्षण किया गया तथा ऐसे व्यापारी जो बिना बीज अनुज्ञप्ति के सब्जी बीजों का व्यापार कर रहे हैं, उनके विरूद्ध बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 तथा बीज नियंत्रण आदेश 1983 के तहत कार्यवाही की गई।

Show More

KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

Related Articles

Back to top button
Translate »