अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर नहीं लगेगा GST, बीमा प्रीमियम होगा 18% सस्ता

नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने बुधवार को आम जनता को बड़ी राहत देने वाला ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है। इससे बीमा प्रीमियम पर लगने वाला 18% टैक्स खत्म हो जाएगा।
वित्त मंत्री का ऐलान
बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि यह कदम बीमा सुरक्षा को और अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिए उठाया गया है। उनका कहना था कि इससे करोड़ों नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा।
“इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047” विजन से जुड़ा फैसला
सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक देश के हर नागरिक को बीमा सुरक्षा मिले। “Insurance for All” के इस मिशन को ध्यान में रखते हुए यह फैसला बीमा क्षेत्र की पहुंच को बढ़ाने और नागरिकों पर वित्तीय बोझ कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बीमा उद्योग ने किया स्वागत
बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO डॉ. तपन सिंघल ने कहा कि जब देश में मेडिकल महंगाई तेजी से बढ़ रही है, तब यह निर्णय ऐतिहासिक है। इससे सीधे तौर पर आम लोगों और परिवारों को फायदा होगा और स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत होगी।
क्या होगा असर?
- बीमा प्रीमियम अब 18% तक सस्ता हो जाएगा।
- अधिक लोग स्वास्थ्य और जीवन बीमा खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
- ग्रामीण और निम्न आय वर्ग में बीमा की पहुंच तेजी से बढ़ेगी।
- परिवारों के स्वास्थ्य खर्चों पर निर्भरता घटेगी और आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी।


















