अब ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाने पर नहीं लगेगा जुर्माना, रेल मंत्री ने किया बड़ा ऐलान — जानें क्या कहा

नई दिल्ली: ट्रेन में एक्स्ट्रा सामान ले जाने पर कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा। इस बारे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है। इससे पहले खबर आई थी कि ट्रेन में सफर के दौरान एक्स्ट्रा सामान ले जाने पर फ्लाइट से तरह एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। इस खबर के बाद कई राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया था। अब रेल मंत्री ने इन खबरों का खंडन किया है।

अश्विनी वैष्णव ने आज तक से एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि यात्री पहले ही तरह ट्रेन में एक्स्ट्रा सामान ले जा सकेंगे। एक्स्ट्रा सामान ले जाने पर यात्री को किसी भी तरह का कोई जुर्माना नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि काफी वर्षों से रेल यात्री अपने साथ अतिरिक्त सामान लेते जाते रहे हैं। ऐसा कोई नया नियम नहीं बना है कि अब लिमिट से ज्यादा सामान होने पर यात्री को अतिरिक्त पैसा देना होगा।

क्या आई थी पहले खबर

अभी कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि रेल यात्री अब विमानों की तरह एक लिमिट में ही सामान ले जा सकेंगे। उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज मंडल जंक्शन समेत प्रमुख स्टेशनों पर वजन तौलने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगाने जा रहा है। इन मशीनों के माध्यम से यात्रियों के सामान का वजन किया जाएगा। अगर सामान तय लिमिट से ज्यादा पाया गया तो उसका अतिरिक्त चार्ज लेना होगा। यह चार्ज ट्रेन की क्लास (जनरल, स्लीपर, एसी आदि) के हिसाब से वसूला जाएगा।

उतरने पर भी जांच की बात

प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, कानपुर सेंट्रल, सूबेदारगंज, गोविंदपुरी, इटावा, टूंडला, अलीगढ़ जंक्शन आदि प्रमुख स्टेशनों के सभी एंट्री पॉइंट पर सामान का वजन तौलने वाली मशीनें लगाई जाएंगी। यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले अपने सामान का वजन कराना होगा। यहां उतरने वाले यात्रियों के सामान की भी जांच की जा सकती है।

एडवांस में बुकिंग की सुविधा

रेलवे के हवाले से यह भी खबर थी कि रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट की तरह ही अपने सामान की प्री-बुकिंग करने की सुविधा भी शुरू की गई है। अगर कोई यात्री तय सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा करता है और उसने एडवांस में बुकिंग चार्ज नहीं भरा है, तो उसे जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना अतिरिक्त सामान के बुकिंग चार्ज का छह गुना होगा। अगर किसी का सामान आकार में बहुत बड़ा है, भले ही उसका वजन निर्धारित सीमा से कम हो, तो भी अधिक जगह घेरने के कारण जुर्माना लगाया जा सकता है।

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