अब पेंशन-राशन में नहीं होगा घोटाला, मौत के बाद निष्क्रिय हो जाएगा आधार कार्ड
नई दिल्ली/सूत्र: देश में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें व्यक्ति की मौत के बाद भी परिजन उसके नाम पर राशन और पेंशन समेत अन्य सुविधाएं लेते रहते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. आधार जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और भारत के महापंजीयक इसके लिए पुख्ता इंतजाम करने जा रहे हैं।
भारत का महापंजीयक वह निकाय है जो देश में जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखता है। दोनों संगठन एक मैकेनिज्म पर काम कर रहे हैं। इसमें डेथ सर्टिफिकेट जारी होते ही आधार डिएक्टिवेट हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस तंत्र के तहत संबंधित एजेंसी का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होते ही इसकी जानकारी मृतक के परिजनों को भेज दी जाएगी और उनकी सहमति के बाद नंबर को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
सूत्रों ने कहा कि इस तंत्र को लागू करने के लिए राज्य सरकारों से भी बातचीत की जा रही है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए परिजनों को मृतक का आधार नंबर देना होगा। यूआईडीएआई ने जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के समय आधार आवंटित करने की योजना शुरू की है। अभी तक 20 राज्यों ने इस व्यवस्था को लागू कर दिया है। अन्य राज्यों में भी आने वाले दिनों में इस योजना के शुरू होने की संभावना है। ये सुविधाएं आधार 2.0 का हिस्सा हैं। आधार 2.0 के तहत सरकार इसकी विश्वसनीयता बढ़ाने के साथ-साथ नए फीचर भी ला रही है।
यूआईडीएआई ने एक महत्वाकांक्षी अपडेशन अभ्यास शुरू किया है। जिन लोगों को 10 साल पहले आधार कार्ड जारी किए गए हैं, उन्हें अपना रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है। इस संबंध में अभी सही आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन अनुमान के मुताबिक तीन करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना आधार अपडेट कराया है. आधार के इस्तेमाल का दायरा बढ़ रहा है।
हेल्थ रिकॉर्ड से लेकर इनकम टैक्स और ड्राइविंग लाइसेंस तक इसका इस्तेमाल हो रहा है. सरकार एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहती है जिसमें आधार की डिटेल्स में बदलाव होते ही सारे रिकॉर्ड अपने आप अपडेट हो जाएं। पहले चरण में इसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जा सकता है जो अपने जरूरी दस्तावेजों को रखने के लिए डिजिलॉकर का इस्तेमाल कर रहे हैं।