अब इन लोगों को नहीं भरना होगा रिटर्न, बजट से पहले सरकार का तोहफा

नई दिल्ली/सूत्र : बजट 2023 पेश होने में कुछ ही दिन बचे हैं। टैक्स में छूट की मांग को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। लोगों को उम्मीद है कि इस बार छूट 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी. ऐसा होगा या नहीं ये तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा, लेकिन इससे पहले भारत सरकार ने टैक्सपेयर्स को एक बड़ी राहत दी है. यह राहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 75 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को दी है।

वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा है कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के जिन नागरिकों के पास आय के स्रोत के रूप में केवल पेंशन और बैंक ब्याज है, उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल, उनके लिए टैक्स और रिटर्न फाइल करना मुश्किल हो जाता है। इसे देखते हुए सरकार का यह कदम काफी अहम था।

इस छूट को देने के लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में एक नई धारा जोड़ी है। 75 साल से ऊपर के नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने में राहत देने के लिए इनकम टैक्स 1961 के नियम में संशोधन कर इसमें नया सेक्शन 194-पी जोड़ा गया है. सरकार द्वारा किए गए इस बदलाव के बारे में बैंकों को सूचित कर दिया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल इसकी घोषणा की थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि नए नियमों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इनकम टैक्स के नियम 31, नियम 31A, फॉर्म 16 और 24Q में जरूरी बदलाव किए गए हैं. परिवर्तनों के अनुसार, 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए आईटीआर दाखिल करना आवश्यक नहीं है। जिस बैंक में उसका खाता होगा, वह बैंक आय पर स्वत: टैक्स काटकर रिटर्न फाइल करेगा। इसके लिए नागरिकों को 12 बीबीए फॉर्म भरकर अपने बैंक में जमा करने होंगे।

अभी सरकार 2.5 लाख रुपये तक की सालाना आय पर टैक्स छूट देती है. हालांकि, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी जरूरी है। इसके जरिए वह उससे लिए गए टीडीएस पर रिफंड क्लेम कर सकता है। बता दें कि 2.5 से 5 लाख की आय पर टैक्स जरूर बनता है, लेकिन यह इतना कम होता है कि यह छूट में ही एडजस्ट हो जाता है।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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