कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता देने निर्देश जारी

रायगढ़ : छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय रायपुर द्वारा कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों/आश्रितों को अनुदान सहायता देने के संबंध में आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में अपर कलेक्टर रायगढ़ ने जिले के समस्त तहसीलदार को सूचित करते हुए कहा है कि कोविड-19 वायरस के प्रभाव से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता राशि 50 हजार रुपये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दिए जाने हेतु निर्धारित किए जाने के कारण मृत व्यक्तियों के निकटतम संबंधी/आवेदक को अनुदान राशि आधार लिंक्ड प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट)की प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान किया जाना है।

रायगढ़ जिला अंतर्गत समस्त तहसीलदार अपने क्षेत्र में कोविड-19 वायरस से मृत व्यक्तियों के निकटतम संबंधी/आवेदक पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे। आवेदन पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण-पत्र, मृतक का आधार कार्ड, आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक के बैंक पास बुक की प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति, राशन कार्ड, मृत व्यक्ति से आवेदक के संबंध में पटवारी या राजस्व निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन संलग्न कर आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति हेतु प्रकरण सह दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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