कारोबारियों को आपराधिक मामलों में राहत, दो करोड़ से ऊपर टैक्स होने पर ही चलेगा केस

नई दिल्ली/सूत्र : जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक में कारोबारियों को बड़ी राहत दी गई है. अब टैक्स की रकम दो करोड़ से ऊपर होने पर ही कारोबारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। वर्तमान में यह सीमा एक करोड़ रुपए की थी। निर्माण या सेवा प्रदान किए बिना फर्जी चालान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के मामले में आपराधिक मुकदमा चलाने से कोई छूट नहीं दी गई है।

जुर्माने की राशि में भी मिली राहत व्यवसायियों को जुर्माने की राशि में भी राहत दी गई है. वर्तमान में जुर्माना कर राशि के 50 प्रतिशत से 150 प्रतिशत तक है। अब यह जुर्माना टैक्स की रकम के 25 फीसदी से लेकर 100 फीसदी तक होगा।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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