मटर बीज लाट नंबर mar-20-24-394-41 अमानक स्तर होने पर बीज विक्रय तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध

मुंगेली : अनुज्ञप्ति अधिकारी एवं कृषि विभाग के उप संचालक डीके. ब्योहार ने नाफेड बायो फर्टिलाइजर इदौर मध्यप्रदेश द्वारा उत्पादित मटर बीज लाट नंबर mar-20-24-394-41 किस्म आईपीएफ-4-9 अमानक स्तर होने पर मटर बीज विक्रय तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होने बीज गुण नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के तहत पदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए मटर बीज विक्रय तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।
इस संबंध में कृषि विभाग के उप संचालक डीके. ब्योहार ने बताया कि रबी वर्ष 2020-21 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमेटेड धरमपुरा में भंडारित मटर बीज के लिए गए नमूने परीक्षण हेतु प्रयोग शाला रायपुर भेजा गया था। बीज परीक्षण अधिकारी लाभाण्डी रायपुर से प्राप्त परीक्षण के अनुसार मटर बीज लाट नंबर mar-20-24-394-41 किस्म आईपीएफ-4-9 अमानक स्तर के पाये गये। जिसके फलस्वरूप मटर बीज विक्रय तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध कर दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।