प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू ड्रॉ एंड पैक एनिमल रूल्स के तहत् पशुओं को नुकीली चींजों से हांकने पर प्रतिबंध

नारायणपुर : कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने ‘‘ प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू ड्रोट एंड पैक एनिमल रूल्स 1965 के नियम-8 अनुसार नारायणपुर जिले में कोई भी व्यक्ति किसी भी पशु सवारी के लिए हांकने के लिए या वाहन खींचने के लिए अन्यथा अंकुश में रखने के लिए किसी नुकीली पराली, या कांटोवाली-दट्टावाली घंसरी अथवा किसी भी आकार-प्रकार वाली उपसल अथवा तीखी आंतरी या ऐसे साधन जिससे पशु के शरीर पर निशान पड़े, उसे क्षोभ हो, घाव हो, सूजन हो या इनमें से किसी के होने की संभावना हो, के उपयोग पर पूर्णता प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।