अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की त्रैमासिक समीक्षा बैठक

जीआर भारद्वाज/बेमेतरा : अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए प्रधानमंत्री का नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम की त्रैमासिक समीक्षा बैठक अपर कलेक्टर श्री संजय कुमार दीवान की अध्यक्षता में आज बुधवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में संपन्न हुई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण समिति की बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विमल कुमार बैस, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती ज्योति सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंत्यावसायी श्री प्रवीण लाटा, सहा. आयुक्त आदिवासी विकास विकास विभाग श्रीमती मेनका चंद्राकर, महाप्रबंधक जिला व्यापार श्री क.े एस. मीणा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री होरीसिंह ठाकुर, सहा.शल्य चिकित्सक पशु चिकित्सा डाॅ.साधना कुर्रे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. सतीश कुमार शर्मा, उपस्थित थे। अल्पसंख्यक सदस्यों में साहिन बानो, जगजीत अजमानी, ईलयास अहमद, अंजुम अली, सैय्यद नवाब अली, अध्यक्ष मुस्लिम समाज, सैय्यद कौशर अली, श्रीमती शबाना परवीन, सलमा शेख, शाहिन बानो, राजूलाल जैन, श्रीमती प्रतिभा गिर इसाई समाज सदस्य उपस्थित थे।

आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त श्रीमती मेनका चंद्राकर द्वारा अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के बारे में बताया गया, इसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों हेतु संचालित अल्पसंख्यक प्री. मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति तीनो योजना के लिए वर्ष 2020-21 में प्राप्तांक के 50 प्रतिशत की अनिवार्यता में भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा शिथिलता प्रदान की गई हैं। महाप्रबंधक उद्योग विभाग के द्वारा पी.एम.ई.जी.पी.योजना की जानकारी दी गई। पी.एम.ई.जी.पी.योजना में 25 लाख तक लोन की पात्रता होती है, उसमें 35 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत उद्योग एवं सेवा कार्य के लिए लोन की पात्रता होती है। अंत्यावसायी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि अल्प वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 7 लाख रू.का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा छ.ग.शासन की खुबचंद बघेल योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा आने वाले 5 लाख रू. तक की राशि का स्वास्थ्य ईलाज के लिए प्रावधान है, शासकीय एवं चिहांकित गैर-शासकीय चिकित्सालयों में बी.पी.एल.को 5 लाख रू. एवं अन्य को 50 हजार रू. तक का निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

Show More

KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

Related Articles

Back to top button
Translate »