RBI ने बनाए नियम, कटे-फटे नोट कहां और कैसे बदलें? पाएं पूरी डिटेल

रायपुर : खरीदारी के दौरान हर व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि पर्स में रखे कटे-फटे नोट काम नहीं करते क्योंकि ज्यादातर दुकानदार ऐसे नोट लेने से मना कर देते हैं। वैसे तो बैंकों में खराब नोटों की अदला-बदली होती है, लेकिन जानकारी के अभाव में कुछ लोग बिना बैंक जाए ही बाजारों में बैठे दलालों से नोट बदलवा लेते हैं. इसके एवज में दलाल उन्हें कम पैसे देते हैं।

अगर आपके पास भी कटे-फटे पुराने नोट हैं तो आप बैंक जाकर उन्हें आसानी से बदल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के मुताबिक अगर कोई बैंक ऐसा करने से मना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बैंक द्वारा कटे-फटे नोट को नहीं बदलने की स्थिति में ग्राहक इसकी शिकायत आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन कर सकते हैं।

आरबीआई का नियम- रिजर्व बैंक के सर्कुलर के मुताबिक कटे-फटे नोटों को बदलने की एक तय सीमा है. एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम 20 नोटों का आदान-प्रदान कर सकता है, लेकिन उनका कुल मूल्य 5,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं, बुरी तरह से जले, कटे-फटे नोटों को बैंक में नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि इन्हें केवल आरबीआई के निर्गम कार्यालय में ही जमा किया जा सकता है।

फटे नोट को बदलने के लिए उसे कितना पैसा मिलेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि नोट कितना फटा हुआ है। अगर 2000 रुपए का नोट 88 वर्ग सेंटीमीटर का है तो पूरी कीमत बताई जाएगी। वहीं 44 वर्ग सेंटीमीटर का हिस्सा होने पर आधी राशि दी जाएगी। इसी तरह अगर 200 रुपये के फटे नोट का 78 वर्ग सेंटीमीटर सुरक्षित है तो पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन 39 वर्ग सेंटीमीटर पर आधा पैसा ही मिलेगा।

आरबीआई का कहना है कि पुराने और फटे नोट आसानी से बदले जा सकते हैं और इसके लिए बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं लेता है. लेकिन, अगर नोट बुरी तरह जल गया है या उसके कई टुकड़े हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में नोट नहीं बदला जाएगा। क्योंकि अगर बैंक अधिकारी को लगता है कि नोट को फाड़ा गया है तो बैंक उसे स्वीकार नहीं करते हैं।

Show More

KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

Related Articles

Back to top button
Translate »