RBI की नई गाइडलाइन, ग्राहकों की सहमति के बिना कंपनियां डेटा का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी

नई दिल्ली: डिजिटल ऋण देने वाली संस्थाओं पर नकेल कसने और पूरे क्षेत्र को पारदर्शी बनाने के लिए आरबीआई का नया कदम कुछ फिनटेक कंपनियों को नहीं भा रहा है। कारण यह है कि आरबीआई के निर्देश का पालन करते हुए, उन्हें अब उनकी सहमति के बिना ग्राहक डेटा तक पहुंचने की अनुमति नहीं होगी, और न ही उन्हें ‘अभी खरीदें-बाद में भुगतान करें’ का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नए दिशानिर्देशों से इन कंपनियों की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि उन्हें अब और अधिक प्रौद्योगिकी का निवेश करना होगा। फिनटेक सेक्टर में हाहाकार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत पे के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने आरबीआई के निर्देश को सबसे खराब करार दिया है।

इस बारे में देश की कुछ फिनटेक कंपनियों के अधिकारी आरबीआई के निर्देश के खिलाफ सार्वजनिक रूप से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वे मान रहे हैं कि काम पहले की तरह नहीं होगा. खासकर गैर-सरकारी बैंकिंग कंपनियों (एनबीएफसी) से जुड़े फिनटेक ऐप्स के लिए परेशानी ज्यादा है।

आरबीआई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि डिजिटल वित्तीय लेनदेन में शामिल सभी प्रकार के कॉर्पोरेट निकाय जिस दर पर ब्याज तय करते हैं, किस दर से दंड लगाती हैं और किस तरह से प्रोसेसिंग फीस लेती हैं, इसकी स्पष्ट तौर पर गणना होनी चाहिए। यह एक तरह से कुछ फिनटेक कंपनियों की तरफ से ग्राहकों से भारी-भरकम कर्ज लेने पर रोक लगाने वाला कदम साबित होगा।

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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