पंजीकृत स्टेशनरी दुकानें सुबह 10 से दोपहर 02 बजे तक रहेंगी खुली : विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी द्वारा दी गई अनुमति

धमतरी : कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के लिए जिले के नगरीय निकायों के सभी वार्डों को आगामी 30 सितंबर तक कन्टेनमेंट जोन घोषित कर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। वर्तमान में विश्वविद्यालय और काॅलेजों में विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। जिसके लिए स्कूल-काॅलेज के विद्यार्थियों को स्टेशनरी की आवश्यकता हो सकती है। इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जय प्रकाश मौर्य ने जिले के नगरीय निकायों में गुमास्ता एक्ट के तहत पंजीकृत स्टेशनरी दुकानों को सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक खोलने की अनुमति दिया है।
मिली जानकारी के मुताबिक नगरपालिक निगम धमतरी क्षेत्र की जैन सप्लायर, गरिमा सप्लायर, जलाराम बुक हाऊस मठ मंदिर चौक, खुशबू स्टेशनरी रत्नाबांधा रोड, एशवर्य स्टेशनरी व फोटोकाॅपी, श्याम स्टेशनरी कलेक्टोरेट रोड रूद्री, न्यू रूद्राणी प्रिंटर्स रिसाई पारा, गोपाल खण्डेलवाल रूद्री रोड, ब्लूवेब टेक्नोसाॅफ्ट सिहावा चौक, अरिहंत स्टेशनरी मार्ट सदर बाजार, महालक्ष्मी बुक एवं ट्रेडिंग, विकास नेटवर्क, पियुष बुक डिपो, दीपक बुक डिपो, अनुराग स्टेशनरी मार्ट गणेश चौक पियुष बुक माल, ओम फोटोकाॅपी एंड स्टेशनरी तथा कुम्भकार कम्प्यूटर्स धमतरी को खुला रखने की अनुमति दी गई है। इसी तरह नगरीय निकाय क्षेत्र के राजीव कम्प्यूटर्स नगरी, हिमशिखा स्टेशनरी मगरलोड, शिक्षा स्टेशनरी एवं जनरल स्टोर्स कुरूद तथा आमदी स्थित श्वेता बुक डिपो स्टेशनरी मार्ट और कबीर बुक डिपो खुली रहेंगी।  

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KR. MAHI

CHIEF EDITOR KAROBAR SANDESH

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