धान विक्रय 2025-26: किसानों का पंजीयन अब एग्रीस्टेक पोर्टल पर भी अनिवार्य

गरियाबंद: आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर 2025 तक अनिवार्य रूप से करना होगा। इस बार किसानों को एकीकृत किसान पोर्टल के साथ-साथ भारत सरकार के एग्रीस्टेक पोर्टल में भी पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2024-25 में गरियाबंद जिले में कुल 91,163 किसानों का पंजीयन हुआ था, जिनमें से 30,384 किसानों का पंजीयन कैरी फॉरवर्ड किया गया है तथा 96 नए किसानों का पंजीयन किया गया है। आगामी वर्ष के लिए पूर्व पंजीकृत किसानों का कैरी फॉरवर्ड एवं संशोधन केवल तभी संभव होगा जब वे एग्रीस्टेक पोर्टल में भी पंजीकृत होंगे।
पंजीयन की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
- एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन हेतु किसान अपनी समिति में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, पट्टा, बी-1 और मोबाइल नंबर।
- सहखातेदार किसान को शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन के लिए आधार कार्ड, पट्टा, बी-1 और मोबाइल नंबर जरूरी होंगे। किसान स्वयं, लोक सेवा केंद्र, समिति या पटवारी के माध्यम से भी पंजीयन कर सकते हैं।
धान खरीदी प्रक्रिया
धान उपार्जन खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में बायोमेट्रिक आधारित प्रणाली से किया जाएगा। धान खरीदी की प्रक्रिया संभवतः 1 नवंबर 2025 से प्रारंभ होगी। पंजीयन किए बिना किसान धान विक्रय नहीं कर सकेंगे जिला प्रशासन ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे समय-सीमा के भीतर पंजीयन की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि उन्हें समर्थन मूल्य पर धान विक्रय का लाभ मिल सके।



