गुमास्ता अधिनियम लागू: 10 या अधिक श्रमिक वाली दुकानों व संस्थानों का पंजीयन अनिवार्य
गरियाबंद: व्यापारिक सुगमता बढ़ाने और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने दुकान स्थापना अधिनियम (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) 2017 तथा नियम 2021 को 13 फरवरी 2025 से लागू कर दिया है।
प्रभारी श्रम पदाधिकारी ने बताया कि यह अधिनियम राज्य के सभी नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों की उन दुकानों और स्थापनाओं पर लागू होगा, जहां 10 या अधिक श्रमिक कार्यरत हैं।
नए प्रावधानों के तहत—
- पंजीयन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी।
- प्रत्येक स्थापना, संस्थान या व्यवसाय को 6 माह के भीतर श्रम विभाग के पोर्टल shramevjayate.cg.gov.in पर आवेदन कर पंजीयन कराना होगा।
- पंजीयन उपरांत डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- किसी भी संशोधन या दुकान बंद करने की सूचना भी ऑनलाइन दी जा सकेगी।



